Animal Husbandry Scheme: मध्य प्रदेश के सीधी जिले में पशुपालन और दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए पशुपालकों को आर्थिक सहायता देने की व्यवस्था की जा रही है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से पात्र पशुपालक अपने पशुओं के लिए चारा खरीदने और उसका भंडारण करने के लिए ऋण प्राप्त कर सकते हैं।
पशुपालकों को पशुओं की संख्या और जरूरत के आधार पर ऋण सुविधा मिल सकती है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार एक गाय के लिए करीब 15 हजार रुपए और एक भैंस के लिए करीब 18 हजार रुपए तक का ऋण मिल सकता है।
चारे के लिए 1.60 लाख तक की ऋण
पशुओं के चारे की व्यवस्था के लिए भी किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऋण सुविधा उपलब्ध होने की जानकारी दी गई है। पात्र किसान चारा खरीदने और उसका भंडारण करने के लिए 1.60 लाख रुपए तक की ऋण सुविधा का लाभ ले सकते हैं। इससे पशुपालकों को सालभर चारे की व्यवस्था बनाए रखने में मदद मिल सकती है।
ब्याज में भी राहत का प्रावधान
योजना के तहत पात्र किसानों को ऋण पर ब्याज में राहत मिलने की जानकारी दी गई है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार ब्याज में 4 प्रतिशत तक की सहायता का प्रावधान है। हालांकि वास्तविक ब्याज दर, सहायता और पात्रता संबंधित बैंक तथा लागू नियमों के आधार पर तय होगी।
आवेदन कहां करना होगा?
किसान क्रेडिट कार्ड के तहत पशुपालन से जुड़ा ऋण लेने के इच्छुक पशुपालक अपने नजदीकी पशु चिकित्सा कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। वहां से आवेदन प्रक्रिया और पात्रता से जुड़ी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद संबंधित प्रकरण बैंक को भेजा जाता है।
इन दस्तावेजों की पड़ सकती है जरूरत
आवेदन के दौरान आधार कार्ड, बैंक पासबुक, खेत की बही और पशुओं से संबंधित प्रमाण जैसे दस्तावेज मांगे जा सकते हैं। हालांकि दस्तावेजों की वास्तविक सूची संबंधित बैंक और स्थानीय विभागीय प्रक्रिया के अनुसार अलग हो सकती है। इसलिए आवेदन से पहले पशु चिकित्सा कार्यालय या बैंक से आवश्यक कागजात की जानकारी लेना बेहतर रहेगा।
बैंक की मंजूरी के बाद मिलेगा ऋण
पशु चिकित्सा कार्यालय से आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रकरण संबंधित बैंक को भेजा जाता है। बैंक दस्तावेजों और पात्रता की जांच करता है। स्वीकृति मिलने के बाद पात्र पशुपालक को ऋण उपलब्ध कराया जाता है।



