बिलासपुर। हाईकोर्ट ने शिक्षकों की भर्ती के लिए बीई डिग्रीधारी को भी पात्र माना है। अपने आदेश में माननीय उच्च न्यायालय ने कहा है कि इंजीनयरिंग स्नातक को भी गणित व विज्ञान विषय के शिक्षक के लिए बतौर आवेदनकर्ता पात्र मानें। इस मामले अब अगली सुनवाई 27 जून को होगी। विज्ञापन में बीई डिग्री को वांछित योग्यता में नहीं रखा गया है।

क्या है पूरा मामला:

दरअसल जशपुर जिला के पत्थलगांव विकासखंड अंतर्गत कटंगजोर के अरुण नवग्वाल सहित 13 अन्य जो अभियांत्रिकी के तकनीकी, कंप्यूटर विज्ञान, धातु-विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक और दूर संचार विषयों में स्नातक हैं। साथ ही डीएड, बीएड और शिक्षक पात्रता परीक्षा(टीईटी) संवर्ग के लिए पात्र हैं। इसके बाद भी वे सभी आवेदन नहीं कर पाए।

गणित-विज्ञान शिक्षक पद के लिए जारी विज्ञापन में शिक्षक नगरीय निकाय के पद के लिए न्यूनतम शैक्षिक अहर्ता स्नातक, दो वर्षीय डिप्लोमा व शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण रखी गई है। जबकि राज्य शिक्षा परिषद(अनुसंधान एवं प्रशिक्षण) द्वारा 16 जून 2017 को जारी दिशानिर्देश में स्पष्ट किया है कि न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक लेकर इंजीनियरिंग में स्नातक करने वाले अभ्यर्थी बीएड में प्रवेश ले सकते हैं।

संचालक लोक शिक्षण संचालनालय ने 19 मार्च 2019 को गणित विषय के 1500 व विज्ञान विषय 1000 शिक्षकों की भर्ती के लिए विज्ञापन प्रकाशित कर आॅनलाइन आवेदन आमंत्रित किया है। 16 जून तक आवेदन स्वीकार किया जाना है।

दरअसल इस अहर्ता की वजह से कई छात्र विज्ञापन से वंचित हो रहे थे, जिसकी वजह से 13 अभ्यर्थियों ने मिलकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। अधिवक्ता मतीन सिद्दिकी, नरेन्द्र मेहर ने इस मामले में पैरवी की। जस्टिस पी. सेम कोशी के कोर्ट में याचिका पर सुनवाई हुई।

कोर्ट ने याचिकाकतार्ओं को शिक्षक पद पर आवेदन करने पात्र माना है। इसके साथ स्कूल शिक्षा विभाग को याचिकाकतार्ओं के आवेदन को स्वीकार करने के निर्देश दिए है। आॅनलाइन आवेदन स्वीकार नहीं होने की स्थिति में इनका आवेदन सीधे स्वीकार करने को कहा है।

 

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