रायपुर। सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के निलंबित IPS जीपी सिंह मामले में सुनवाई की। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस पूरे मामले की सुनवाई जब हाईकोर्ट कर रहा है तो फिर हम क्यूं करें? कोर्ट ने जीपी सिंह के तीन अलग-अलग प्रकरणों में दी गई अंतरिम राहत पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की है।
सुप्रीम कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में ईओडब्ल्यू की ओर से दर्ज किए गए एफआईआर पर राहत देने से इंकार कर दिया है। ऐसे में अब जी पी सिंह पर गिरफ़्तारी की तलवार लटक गई है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूर्व में अंतरिम राहत देते हुए गिरफ़्तारी पर रोक लगाई थी, अब यह रोक हट गई है, ऐसे में अब गिरफ़्तारी कभी की जा सकती है।
छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से पैरवी करते हुए मुकुल रोहतगी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट से गिरफ्तारी में राहत मिलने की वजह से आईपीएस जांच में सहयोग नहीं दे रहे। यही वजह थी कि हाईकोर्ट ने उन्हें राहत नहीं दी थी। सरकारी वकील ने आईपीएस को राहत देने का अंतरिम आदेश वापस लेने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कोर्ट द्वारा दी गई अंतरिम राहत हट गई है ऐसे में उनकी गिरफ्तारी की जा सकती है।
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