रायपुर। देश में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जिसकी वजह से सरकार अपनी रणनीति में बदलाव कर रही है।
शुक्रवार को सरकार ने लॉकडाउन की अवधि 17 मई तक बढ़ा दी गई है। लॉकडाउन-3  में किन किन शर्तों के साथ दुकानों को खोलने की अनुमति होगी, इसके लिए गृहमंत्रालय ने नई गाइड लाइन जारी कर दी है।

जिसमें ग्रीन जोन में 4 मई से शराब दुकान, पान गुटखा की दुकानों को खोले जाने के लिए सख्त शर्तों के साथ गाइन लाइन जारी ​की गई है। लेकिन नई गाइडलाइन के अनुसार स्थानीय स्तर में इस छूट को लागू करने के लिए कलेक्टर ही अंतिम फैसला लेंगे।

रायपुर रेड और कोरबा आरेंज जोन में शामिल

छत्तीसगढ़ में रायपुर को रेड जोन व कोरबा जिले को आरेंज जोन में रखा गया है। बाकी 26 जिले ग्रीन जोन हैं। बता दें कि इसके पहले रायपुर ऑरेंज जोन में और कोरबा जिला रेड जोन में था। लेकिन जारी हुई लिस्ट में देश के सभी राज्यों की राजधानी को रेड जोन में शामिल किया गया है।

प्रदेश के 26 जिले Coronavirus Green Zone में

सूरजपुर और कोरिया में नया केस सामने आने के बाद भी लिस्ट में प्रदेश के 24 अन्य जिलों के साथ उन्हें ग्रीन जोन में रखा गया है। स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय के अनुसार ग्रीन जोन ऐसे जिले या इलाके हैं जहां कोरोना का कोई भी पॉजिटिव सामने नहीं आया है। या फिर वे जिले जहां 28 दिनों से एक भी केस नहीं मिला। इन इलाकों में आवश्‍यक सेवाएं और बिजनेस मूवमेंट सरकार के नियमों के आधार पर होता है।

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