बिलासपुर। छत्तीसगढ़ की निलंबित IAS रानू साहू की जमानत अर्जी को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद रानू साहू को फिलहाल जेल में रहना पड़ेगा। बीते सात जनवरी को मामले की सुनवाई के बाद जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की सिंगल बेंच ने फैसला सुरक्षित रखा था, जिस पर गुरुवार को आर्डर किया गया है।

कोल लेवी वसूली मामले में हैं आरोपी

IAS रानू साहू कोल घोटाला मामले में जेल में बंद हैं। इससे पहले लोअर कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी। हाईकोर्ट में पिछली सुनवाई के दौरान ED के वकील ने कुछ और तथ्य रखने की बात कही थी। इसके बाद 8 जनवरी को सुनवाई की तारीख तय की गई गई थी। रानू साहू को ED ने 22 जुलाई 2023 को गिरफ्तार किया था।

बता दें कि कोयला मामले को लेकर साल 2022 में आयकर विभाग ने सबसे पहले रानू साहू के शासकीय निवास, घर और दफ्तर में छापा मारा था। ईडी ने कथित कोल घोटाले को लेकर रानू साहू पर यह आरोप लगाया कि निलंबित IAS रानू साहू की कोरबा कलेक्टर रहते हुए कोल लेवी मामले में संलिप्तता पाई गई थी। इसके अलावा इनके ऊपर आय से ज्यादा संपत्ति के आरोप भी लगे हैं।

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