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ATM damaged note exchange Rules : ATM से निकले फटे नोट तो न हों परेशान, जानिए बैंक से बदलने के RBI नियम और तरीका

A representative view of Indian rupees being dispensed from an ATM and currency notes being exchanged at a bank counter.
तस्वीर: The Rural Press फाइल / सौजन्य

ATM damaged note exchange Rules : एटीएम (ATM) से नकदी निकालते समय कई बार कटे-फटे या गंदे नोट निकल आते हैं, जिससे लोगों को भारी नुकसान का डर सताने लगता है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने इसके लिए स्पष्ट नियम तय कर रखे हैं।

ऐसे नोटों को आप संबंधित बैंक में जाकर आसानी से बदलवा सकते हैं, लेकिन इसके लिए सही और आधिकारिक प्रक्रिया की जानकारी होना आवश्यक है।

ATM से खराब नोट मिलने पर सबसे पहले क्या करें?

एटीएम से फटे या गंदे नोट निकलने पर सबसे पहले उसी बैंक की शाखा से जल्द से जल्द संपर्क करें, जिसके एटीएम से पैसे निकाले गए हैं। बैंक को एक लिखित आवेदन देना होगा, जिसमें कैश निकालने की तारीख, समय, स्थान और निकाली गई कुल रकम की जानकारी शामिल हो। इसके साथ ट्रांजैक्शन स्लिप की कॉपी जमा करें। यदि स्लिप मौजूद नहीं है, तो मोबाइल पर आए बैंक के एसएमएस (SMS) या ट्रांजैक्शन विवरण को प्रमाण के रूप में दिखाया जा सकता है।

एक बार में कितने नोट बदलवा सकते हैं और क्या लगेगी फीस?

आरबीआई के नियमों के अनुसार, आप एक बार में अधिकतम 20 नोट बदलने के लिए बैंक में जमा करा सकते हैं, बशर्ते इन सभी नोटों की कुल कीमत 5,000 रुपये से अधिक न हो। यदि नोटों की संख्या या कुल रकम इस सीमा से ज्यादा है, तो बैंक के नियमानुसार अलग प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। इसके अलावा, कटे-फटे या गंदे नोट बदलने के लिए बैंक की ओर से कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। यदि कोई इस सेवा के लिए अतिरिक्त पैसे मांगता है, तो इसकी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।

बैंक नोट बदलने से मना करे तो कहां करें शिकायत?

यदि शिकायत करने के बाद भी बैंक उचित कार्रवाई नहीं करता है या नोट बदलने से इनकार कर देता है, तो ग्राहक आरबीआई के शिकायत निवारण सिस्टम (RBI Complaint Redressal System) के जरिए अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

किन नोटों को बदलना मुमकिन नहीं और किन बातों का रखें ध्यान?

हर तरह के खराब नोट को सामान्य प्रक्रिया के तहत बदलना संभव नहीं होता है। यदि कोई नोट पूरी तरह टुकड़ों में बंट चुका है, बुरी तरह जल गया है या उसकी स्थिति इतनी खराब है कि उसकी पहचान करना मुश्किल हो, तो बैंक उसे बदलने से मना कर सकता है। नोट बदलवाने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि नोट असली हो और उस पर सीरियल नंबर, महात्मा गांधी का वॉटरमार्क तथा गवर्नर के हस्ताक्षर जैसे सुरक्षा चिन्ह साफ दिखाई दे रहे हों। ऐसे नोट मिलने पर उन्हें फेंकने या किसी अन्य व्यक्ति को देने के बजाय अपने पास संभालकर रखें और बदलने के लिए अलग से कोई फीस न दें।

5 FAQs (प्रश्न और उत्तर):

प्रश्न: ATM से फटे नोट निकलने पर सबसे पहले क्या करना चाहिए?

उत्तर: संबंधित बैंक की शाखा में जाकर एक लिखित आवेदन दें, जिसमें कैश निकालने की तारीख, समय, स्थान, निकाली गई रकम और ट्रांजैक्शन स्लिप या एसएमएस का विवरण दर्ज हो।

प्रश्न: एक बार में कितने कटे-फटे नोट बैंक में बदले जा सकते हैं?

उत्तर: सामान्य तौर पर एक बार में अधिकतम 20 नोट बदले जा सकते हैं, जिनकी कुल कीमत 5,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

प्रश्न: क्या नोट बदलने के लिए बैंक कोई शुल्क वसूलता है?

उत्तर: नहीं, फटे या गंदे नोट बदलने के लिए बैंक द्वारा कोई शुल्क नहीं लिया जाता। अतिरिक्त पैसे मांगने पर शिकायत की जा सकती है।

प्रश्न: अगर बैंक फटे नोट बदलने से मना कर दे तो कहां शिकायत करें?

उत्तर: यदि बैंक शिकायत पर कार्रवाई नहीं करता या नोट बदलने से मना करता है, तो आप आरबीआई के शिकायत निवारण सिस्टम पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

प्रश्न: किस प्रकार के खराब नोटों को बैंक बदलने से मना कर सकता है?

उत्तर: यदि नोट पूरी तरह टुकड़ों में बंट चुका हो, बुरी तरह जल गया हो या उसकी पहचान करना असंभव हो, तो बैंक उसे बदलने से इनकार कर सकता है।

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