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GST Council Meeting Postponed: फिर टली GST Council की बैठक, अब इस तारीख को होगी, जानें टैक्सपेयर्स के लिए क्या बदलेगा?

GST Council Meeting Postponed: फिर टली GST Council की बैठक, अब इस तारीख को होगी, जानें टैक्सपेयर्स के लिए क्या बदलेगा?
तस्वीर: The Rural Press फाइल / सौजन्य

नई दिल्ली। GST काउंसिल की 57वीं बैठक एक बार फिर टल गई है। पहले यह बैठक 7 अक्टूबर 2026 को होने वाली थी, लेकिन अब इसे एक दिन आगे बढ़ाकर 8 अक्टूबर कर दिया गया है। GST काउंसिल सेक्रेटेरिएट के 5 अक्टूबर के ऑफिस मेमोरेंडम में बैठक टालने की वजह अपरिहार्य परिस्थितियां बताई गई हैं। हालांकि, इसकी विस्तृत वजह नहीं बताई गई है।

अब 57वीं GST काउंसिल बैठक 8 अक्टूबर को सुबह 11 बजे नई दिल्ली के भारत मंडपम के समिट रूम में होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली इस बैठक में GST व्यवस्था को आसान बनाने और टैक्सपेयर्स का अनुपालन बोझ कम करने से जुड़े कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा होने की उम्मीद है।

दूसरी बार बदली बैठक की तारीख

बता दें कि, GST काउंसिल की यह बैठक दूसरी बार री-शेड्यूल हुई है। इसे पहले 12 सितंबर को होना था, लेकिन नई दिल्ली में 12-13 सितंबर को हुए BRICS शिखर सम्मेलन के चलते बैठक को 7 अक्टूबर तक टाल दिया गया था। अब 7 अक्टूबर से भी बैठक को एक दिन आगे बढ़ाकर 8 अक्टूबर कर दिया गया है।

ST रजिस्ट्रेशन, रिटर्न और रिफंड पर होगा फोकस

बैठक में GST रजिस्ट्रेशन, रिटर्न दाखिल करने और रिफंड की प्रक्रिया को आसान बनाने पर चर्चा हो सकती है। इसके अलावा GST विवादों के निपटारे और आईटीसी ( Input Tax Credit) के बेहतर फ्लो से जुड़े सुधार भी एजेंडे में रहने की उम्मीद है।

इन बदलावों का बड़ा उद्देश्य कारोबारियों और टैक्सपेयर्स के लिए GST अनुपालन में लगने वाले समय और लागत को कम करना है।

GST अधिकारियों की गिरफ्तारी की शक्ति पर भी चर्चा

बैठक का सबसे अहम प्रस्ताव GST कानून के प्रवर्तन और आपराधिक प्रावधानों में बदलाव से जुड़ा हो सकता है। रिपोर्टों के मुताबिक, GST से जुड़े कुछ अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने और GST अधिकारियों की गिरफ्तारी की शक्तियों में बदलाव पर विचार किया जा रहा है।

एक प्रस्ताव में गिरफ्तारी के लिए न्यायिक अनुमति की व्यवस्था लाने की बात सामने आई है। हालांकि, ये अभी प्रस्ताव और चर्चा के स्तर पर हैं। जब तक GST काउंसिल इन पर फैसला नहीं करती, मौजूदा कानूनी व्यवस्था लागू रहेगी।

अभी क्या है गिरफ्तारी का नियम?

मौजूदा CGST कानून में गंभीर टैक्स अपराधों के मामलों में गिरफ्तारी का प्रावधान है। इनमें फर्जी बिलिंग, गलत तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ लेने और जानबूझकर टैक्स चोरी जैसे मामले शामिल हो सकते हैं।

प्रस्तावित बदलावों का उद्देश्य गंभीर धोखाधड़ी और जानबूझकर की गई टैक्स चोरी पर कार्रवाई जारी रखते हुए छोटे या प्रक्रियात्मक विवादों को आपराधिक कार्रवाई के दायरे से बाहर रखना बताया जा रहा है।

कारोबारियों के लिए Compliance आसान करने की तैयारी

GST काउंसिल की बैठक में ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए कारोबार करने वाले सप्लायर्स समेत अलग-अलग श्रेणी के कारोबारियों के लिए अनुपालन प्रक्रिया आसान करने के उपायों पर भी चर्चा हो सकती है।

रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया, रिफंड, ITC और नोटिस से जुड़े नियमों को अधिक सरल और तकनीक आधारित बनाने पर जोर रहने की संभावना है।

टैक्स रेट में बदलाव से ज्यादा प्रक्रिया सुधार पर नजर

इस बैठक में सबसे ज्यादा ध्यान GST की प्रक्रिया और अनुपालन व्यवस्था में सुधार पर रहने की उम्मीद है। यानी इस बार चर्चा का बड़ा हिस्सा टैक्स रेट बदलने के बजाय सिस्टम को सरल बनाने, विवाद कम करने और कारोबारियों के लिए अनुपालन आसान करने से जुड़ा हो सकता है।

अगर गिरफ्तारी और अपराधों से जुड़े प्रस्तावों पर सहमति बनती है, तो यह GST लागू होने के बाद इसके प्रशासन और प्रवर्तन ढांचे में एक महत्वपूर्ण बदलाव होगा।

The Rural Press ब्यूरो
लेखक / पत्रकार:

The Rural Press ब्यूरो

सम्पादकीय डेस्क (The Rural Press Editorial Team)

द रूरल प्रेस केंद्रीय सम्पादकीय मंडल एवं राज्य ब्यूरो नेटवर्क

The Rural Press की विशेष सम्पादकीय एवं ग्रामीण खोजी पत्रकारिता टीम। जमीनी मुद्दों, कृषि संकट और निष्पक्ष जनसरोकार की विश्वसनीय रिपोर्टिंग।

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