0 प्लाटिंगकर्ता द्वारा बनायी अवैध सड़क एवं प्लाट की डीपीसी को काटकर हटाया गया, निर्माणाधीन भवनों के विद्युत कनेक्शन काटे गये

रायपुर। कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह ने एक दिन पूर्व ही जिला और नगर निगम क्षेत्र में जमीनों की अवैध तरीके से हो रही प्लॉटिंग और अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई के आदेश दिए थे। इसी कड़ी में नगर पालिक निगम रायपुर के आयुक्त अबिनाश मिश्रा दिशा-निर्देश पर आज नगर निगम मुख्यालय, नगर निवेश उड़नदस्ता एवं नगर निगम जोन 10 नगर निवेश विभाग की टीम द्वारा जोन 10 के कामरेड सुधीर मुखर्जी वार्ड कमांक 54 के तहत बोरियाखुर्द से लगकर दुर्गा विहार डूंडा में अज्ञात व्यक्तियों द्वारा लगभग 5 एकड़ निजी भूमि पर की जा रही अवैध प्लाटिंग पर अभियानपूर्वक कड़ी कार्यवाही करते हुए रोक लगायी गयी।

निजी भूमि पर की गई थी प्लॉटिंग

नगर निगम जोन 10 जोन कमिश्नर रमेश जायसवाल एवं नगर निवेशक निशीकांत वर्मा के नेतृत्व एवं जोन 10 कार्यपालन अभियंता दिनेश सिन्हा, नगर निवेश सहायक अभियंता आशुतोष सिंह, जोन 10 उपअभियंता अतुल कुमार सिंह की उपस्थिति में थ्रीडी एवं श्रमिकों की सहायता से जोन 10 के कामरेड सुधीर मुखर्जी वार्ड क्षेत्र में बोरियाखुर्द से लगकर दुर्गा विहार डूंडा में अज्ञात लोगों द्वारा लगभग 5 एकड़ निजी भूमि पर की गई अवैध प्लाटिंग पर कार्यवाही की गई। अवैध प्लाटिंगकर्ता द्वारा बनायी गयी अवैध मुरूम रोड को थ्रीडी से काटा गया।

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अवैध बिजली कनेक्शनों को हटाया

इस इलाके में प्लाटिंग के लिये की गई सभी निर्माणों की डीपीसी को हटाने की कार्यवाही की गई। बनायी गयी नींव को थ्रीडी से तोड़ा गया। वहां पहुंचने का मार्ग बाधित किया गया। साथ ही निर्माणाधीन भवनों के अवैध विद्युत कनेक्शनों को विद्युत पावर कंपनी की सहमति से तत्काल काटने की कार्यवाही की गई।

कॉलोनाइजर एक्ट का उल्लंघन, होगी FIR

जोन 10 जोन कमिश्नर ने बताया कि रायपुर जिला कलेक्टर के आदेशानुसार एवं नगर निगम आयुक्त के निर्देशानुसार बोरियाखुर्द से लगकर दुर्गा विहार डूंडा में लगभग 5 एकड निजी भूमि पर की जा रही अवैध प्लाटिंग पर रोक लगायी गयी है। दरअसल किसी भी भूभाग पर बिना कॉलोनाइजर लाइसेंस लिए जमीनों की प्लॉटिंग करना अवैध होता है। डूंडा में जिस भूभाग पर कार्रवाई की गई वहां बिना ले आउट पास कराये लोगों को जमीन टुकड़ों में बांटकर बेच दिया गया है। इस पर कार्रवाई की गई।

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इसी कड़ी में जोन 10 नगर निवेश विभाग के माध्यम से रायपुर तहसीलदार को पत्र लिखकर निजी भूमि के स्वामियों की जानकारी शीघ्र नगर निगम जोन 10 को उपलब्ध करवाने कहा गया है। जानकारी आते ही शासन के अधिनियम के प्रावधान के अनुसार अवैध प्लाटिंगकर्ताओं के विरूद्ध संबंधित पुलिस थाना में नियमानुसार कड़ी कार्यवाही करने नामजद FIR दर्ज करवायी जायेगी।

नगर निगम और राजस्व विभाग द्वारा इस तरह की कार्रवाई लगातार जारी रखते हुए अवैध प्लॉटिंग और बेजा कब्जों को कड़ाई से रोकने की बात कही गई है।