Raipur: बेमेतरा जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अमृतलाल रोहलेडर को राज्य शासन ने निलंबित कर दिया। आरोप है कि उन्होंने महिला सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों (CHO) के प्रति अशोभनीय एवं अमर्यादित टिप्पणी की, अभद्र और आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया और अनुचित स्पर्श किया।
शिकायत की जांच के दौरान संबंधित CHO सहित अन्य अधिकारियों-कर्मचारियों के बयान दर्ज किए गए। जांच प्रतिवेदन में अनुचित भाषा और अनुचित स्पर्श के आरोप प्रथम दृष्टया पुष्ट पाए गए।
अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा
शिकायत की जांच के दौरान संबंधित सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों सहित अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों के बयान दर्ज किए गए। जांच प्रतिवेदन में डॉ. रोहलेडर के विरुद्ध अनुचित भाषा के प्रयोग और अनुचित स्पर्श से संबंधित बयान सामने आये। जांच अधिकारी ने उनके विरुद्ध विधिवत अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा की थी।
विभाग ने किया निलंबित
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील नियम, 1966 के नियम 9(1)(क) के तहत सीएमएचओ डॉ. अमृतलाल रोहलेडर को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया। निलंबन अवधि में मुख्यालय संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाएं, जगदलपुर संभाग-बस्तर निर्धारित किया गया है। सक्षम अधिकारी की अनुमति बिना वे मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे।
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा– भयमुक्त और सम्मानजनक माहौल जरूरी
स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने इस मामले में टिप्पणी करते हुए कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े अधिकारियों- कर्मचारियों पर सेवा के साथ संवेदनशील और मर्यादित आचरण की जिम्मेदारी है। कोई भी पद नियम-मर्यादा से ऊपर नहीं। शिकायत पर निष्पक्ष जांच होगी, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। विभाग में भयमुक्त, सुरक्षित और सम्मानजनक कार्य वातावरण के लिए सरकार प्रतिबद्ध है।
FAQ: अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
Q1. कौन सस्पेंड हुआ?
बेमेतरा CMHO डॉ. अमृतलाल रोहलेडर।
Q2. आरोप क्या?
महिला सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों से अशोभनीय टिप्पणी, अभद्र भाषा, अनुचित स्पर्श।
Q3. जांच में क्या मिला?
CHO सहित स्टाफ के बयान, आरोप प्रथम दृष्टया पुष्ट, अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा।
Q4. किस नियम में निलंबन?
छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1966 के नियम 9(1)(क)।
Q5. अब मुख्यालय कहां?
संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाएं, जगदलपुर संभाग-बस्तर, बिना अनुमति नहीं छोड़ सकते।



