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कांस्टेबल भर्ती के सैकड़ों अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी, सुप्रीम कोर्ट ने दिया ये आदेश

Supreme Court decision on Chhattisgarh constable recruitment waiting list candidates
तस्वीर: The Rural Press फाइल / सौजन्य

Chhattisgarh Constable Recruitment: छत्तीसगढ़ कांस्टेबल भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अभ्यर्थियों के पक्ष में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार की विशेष अनुमति याचिका यानी SLP खारिज कर दी है। इसके साथ ही वेटिंग लिस्ट में शामिल पात्र अभ्यर्थियों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है।

कोर्ट ने संबंधित अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग की प्रक्रिया तीन महीने के भीतर पूरी करने का निर्देश दिया है। इस फैसले से लंबे समय से नियुक्ति का इंतजार कर रहे 400 से अधिक अभ्यर्थियों को राहत मिलने की उम्मीद है।

राज्य सरकार की SLP सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज

कांस्टेबल भर्ती से जुड़े मामले में छत्तीसगढ़ सरकार ने पहले दिए गए आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की SLP को खारिज कर दिया। SLP खारिज होने के बाद वेटिंग लिस्ट में शामिल पात्र अभ्यर्थियों की नियुक्ति को लेकर स्थिति स्पष्ट हो गई है। अब संबंधित विभाग को नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ानी होगी।

तीन महीने के भीतर देनी होगी ज्वाइनिंग

जस्टिस संदीप मेहता और संजीव सचदेवा की खंडपीठ ने मामले में आदेश जारी किया है। कोर्ट ने संबंधित अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग की प्रक्रिया तीन महीने के भीतर पूरी करने के निर्देश दिए हैं। इस आदेश के बाद भर्ती प्रक्रिया से जुड़े विभाग के सामने अब तय समय-सीमा में वेटिंग लिस्ट के पात्र अभ्यर्थियों की नियुक्ति पूरी करने की जिम्मेदारी होगी।

लंबे इंतजार के बाद अभ्यर्थियों को राहत

कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद वेटिंग लिस्ट में शामिल अभ्यर्थी नियुक्ति का इंतजार कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब 400 से अधिक अभ्यर्थियों के लिए आगे की प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है।

Rverma
लेखक / पत्रकार:

Rverma

विशेष संवाददाता (Special Correspondent)

वरिष्ठ न्यूज़ रिपोर्टर, The Rural Press

The Rural Press के लिए निष्पक्ष और निर्भीक रिपोर्टिंग।

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