रायपुर। सीएम हेल्पलाइन 1076 में राजस्व विभाग से संबंधित प्रकरणों के निपटारे में लापरवाही बरतने के आरोप में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने पिपरिया के तहसीलदार प्रमोद कुमार चन्द्रवंशी को निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय जिला कबीरधाम तय किया गया है।
प्रमोद कुमार चन्द्रवंशी, तहसीलदार पिपरिया, जिला कबीरधाम का उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 का स्पष्ट उल्लंघन है। दसलिए राज्य शासन ने प्रमोद कुमार चन्द्रवंशी, जिला कबीरधाम को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9 (1) (क) के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित करता है।
निलंबन अवधि में प्रमोद कुमार चन्द्रवंशी, तहसीलदार का मुख्यालय जिला कबीरधाम (छ.ग.) निर्धारित किया जाता है। निलंबन अवधि में प्रमोद कुमार चन्द्रवंशी, तहसीलदार को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।




