हाईकोर्ट
CG News: High Court stays the State Information Commissioner selection process, know what is the matter

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने वन विभाग के पीसीसीएफ (प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट) वी श्रीनिवास राव की एपेक्स स्केल पद पर नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। यह याचिका 1988 बैच के आईएफएस अधिकारी सुधीर अग्रवाल ने दायर की थी, जिसमें उन्होंने 1990 बैच के वी श्रीनिवास राव की नियुक्ति को वरिष्ठता नियमों के खिलाफ बताया था।

वरिष्ठता की बजाय चयन प्रक्रिया को प्राथमिकता

याचिकाकर्ता का तर्क था कि वरिष्ठता के आधार पर वे इस पद के लिए अधिक पात्र थे और न्यूनतम सेवा अवधि पूरी किए बिना जूनियर अधिकारी को नियुक्त किया गया, जो नियमों के खिलाफ है।

हालांकि, हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि PCCF (एपेक्स स्केल) पद चयन-आधारित होता है, न कि पदोन्नति-आधारित। इस पद के लिए मेधा, दक्षता, निष्ठा और उपयुक्तता को प्राथमिकता दी जाती है, न कि केवल वरिष्ठता को।

APAR स्कोर के आधार पर नियुक्ति उचित

विशेष चयन समिति (SSC) द्वारा किए गए मूल्यांकन में वी श्रीनिवास राव की वार्षिक प्रदर्शन आकलन रिपोर्ट (APAR) 49.62/50 अंक रही, जबकि याचिकाकर्ता सुधीर अग्रवाल को 48/50 अंक मिले। कोर्ट ने इस आधार पर राव की नियुक्ति को उचित और नियमों के अनुरूप माना।

CAT के फैसले को हाईकोर्ट ने बरकरार रखा

हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT), जबलपुर द्वारा 26 जून 2024 को दिए गए फैसले में कोई त्रुटि नहीं पाई गई। इसलिए, कोर्ट ने CAT के आदेश को बरकरार रखते हुए याचिका खारिज कर दी और वी श्रीनिवास राव की नियुक्ति को वैध करार दिया।

रंजना वर्मा पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया से जुड़ी अनुभवी न्यूज राइटर हैं। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर से मास्टर ऑफ मास कम्युनिकेशन की शिक्षा प्राप्त की है। रायपुर के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम करते हुए उन्होंने छत्तीसगढ़ और देश से जुड़े समसामयिक मुद्दों के साथ राजनीति, शिक्षा, सरकारी योजनाओं, कारोबार, तकनीक और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर लेखन किया है। समाचार लेखन के साथ SEO आधारित कंटेंट तैयार करने में भी उनकी अच्छी पकड़ है। सरल भाषा में तथ्यों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करना और पाठकों तक विश्वसनीय जानकारी पहुंचाना उनकी लेखन शैली की प्रमुख विशेषता है।