टीआरपी डेस्क। हाईकोर्ट ने नियमों के खिलाफ जारी शिक्षिका के अटैचमेंट आदेश को रद्द कर दिया है। अदालत ने पाया कि जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ), जगदलपुर ने शासन के नियमों का उल्लंघन किया और बिना उचित आधार शिक्षिका का स्थानांतरण किया।

क्या है मामला?

हेमलता ध्रुव, जो बस्तर के कस्तूरबा गांधी गर्ल्स स्कूल, बकाचंड में अंग्रेजी व्याख्याता के रूप में कार्यरत थीं, 20 जनवरी 2025 को जारी आदेश के तहत 60 किलोमीटर दूर हाई स्कूल, मोहलाई में अटैच कर दी गईं। जबकि सरकारी नियमों के अनुसार, किसी भी कर्मचारी का अटैचमेंट पूरी तरह प्रतिबंधित है।

सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने डीईओ के आदेश को अवैध करार देते हुए तत्काल निरस्त कर दिया। हालांकि, कोर्ट ने यह छूट दी कि नियमों के अनुरूप यदि आवश्यक हो तो अधिकारी दोबारा आदेश पारित कर सकते हैं।

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रंजना वर्मा पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया से जुड़ी अनुभवी न्यूज राइटर हैं। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर से मास्टर ऑफ मास कम्युनिकेशन की शिक्षा प्राप्त की है। रायपुर के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम करते हुए उन्होंने छत्तीसगढ़ और देश से जुड़े समसामयिक मुद्दों के साथ राजनीति, शिक्षा, सरकारी योजनाओं, कारोबार, तकनीक और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर लेखन किया है। समाचार लेखन के साथ SEO आधारित कंटेंट तैयार करने में भी उनकी अच्छी पकड़ है। सरल भाषा में तथ्यों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करना और पाठकों तक विश्वसनीय जानकारी पहुंचाना उनकी लेखन शैली की प्रमुख विशेषता है।