रायपुर: छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने नगरीय निकाय चुनाव में वार्डों के आरक्षण को लेकर एक महत्वपूर्ण अध्यादेश जारी किया है। इस अध्यादेश के तहत आरक्षण की अधिकतम सीमा को बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया है।

हालांकि, इस नए आदेश के तहत कुछ विशेष प्रावधान भी हैं। यदि किसी वार्ड में एससी-एसटी की आबादी 50 प्रतिशत या उससे अधिक है, तो ओबीसी वर्ग को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। यह फैसला राज्य में नगरीय निकायों के चुनाव को लेकर आरक्षण प्रणाली को और अधिक स्पष्ट और समुचित बनाने के उद्देश्य से लिया गया है।

इस अध्यादेश को छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्र. 23 सन् 1956) में आवश्यक संशोधन के रूप में जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल ने इस अध्यादेश को पचहत्तरवें स्वतंत्रता वर्ष के अवसर पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खंड (1) के तहत लागू किया। राज्य विधानमंडल का सत्र न होने के कारण राज्यपाल ने इसे तत्काल प्रभाव से प्रख्यापित किया है।

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