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गणेशोत्सव में घर से बाहर निकलने से पहले पढ़ लें ये खबर, 19 रास्तों पर भारी वाहनों की एंट्री हुई बंद

Raipur Traffic Alert: रायपुर में गणेशोत्सव के दौरान बढ़ रही भीड़ को देखते हुए पुलिस कमिश्नरेट ने यातायात व्यवस्था में बदलाव किया है। मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 115 के तहत मध्यम और भारी मालवाहक वाहनों के शहर में प्रवेश और आवागमन पर लगा प्रतिबंध अब 27 सितंबर 2026 तक लागू रहेगा। रिंग रोड-1 और […]

Raipur traffic restriction during Ganeshotsav 2026
तस्वीर: The Rural Press फाइल / सौजन्य

Raipur Traffic Alert: रायपुर में गणेशोत्सव के दौरान बढ़ रही भीड़ को देखते हुए पुलिस कमिश्नरेट ने यातायात व्यवस्था में बदलाव किया है। मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 115 के तहत मध्यम और भारी मालवाहक वाहनों के शहर में प्रवेश और आवागमन पर लगा प्रतिबंध अब 27 सितंबर 2026 तक लागू रहेगा। रिंग रोड-1 और रिंग रोड-2 से शहर की ओर आने वाले 19 प्रमुख मार्गों पर सुबह 5 बजे से रात 2 बजे तक ऐसे वाहनों की एंट्री प्रतिबंधित रहेगी।

पुलिस के मुताबिक, शहर में अलग-अलग गणेशोत्सव समितियों ने बड़ी संख्या में गणेश प्रतिमाएं स्थापित की हैं। शाम से देर रात तक प्रतिमाओं और साज-सज्जा को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। इससे कई इलाकों में यातायात प्रभावित हो रहा है। नागरिकों की सुरक्षा और ट्रैफिक को नियंत्रित रखने के लिए यह फैसला लिया गया है।

इन 19 रास्तों पर भारी वाहनों की एंट्री बंद

  1. तेलीबांधा थाना के सामने चौक
  2. केनाल रोड प्रवेश मार्ग, रिंग रोड-1
  3. महावीर नगर चौक, रिंग रोड-1
  4. राजेंद्र नगर चौक, रिंग रोड-1
  5. पचपेड़ीनाका चौक, रिंग रोड-1
  6. संतोषीनगर चौक, रिंग रोड-1
  7. भाठागांव चौक, रिंग रोड-1
  8. कुशालपुर चौक, रिंग रोड-1
  9. रायपुरा चौक, रिंग रोड-1
  10. डीडी नगर प्रवेश मार्ग, रिंग रोड-1
  11. अरिहंत नगर प्रवेश मार्ग, रिंग रोड-1
  12. टाटीबंध चौक
  13. हीरापुर टर्निंग, रिंग रोड-2
  14. गोगांव तिराहा, रिंग रोड-2
  15. गोंदवारा तिराहा, रिंग रोड-2
  16. पाटीदार भवन के सामने तक भनपुरी
  17. विधानसभा रोड, व्हीआईपी तिराहा
  18. एक्सप्रेस-वे ब्रिज के नीचे, रिंग रोड-1 से
  19. कचना रेलवे क्रॉसिंग

रात 2 बजे तक रहेगा प्रतिबंध

आदेश के अनुसार इन मार्गों से शहर की ओर आने वाले मध्यम और भारी मालवाहक वाहनों का आवागमन सुबह 5 बजे से रात 2 बजे तक प्रतिबंधित रहेगा। यह व्यवस्था 27 सितंबर 2026 तक जारी रहेगी। पुलिस का कहना है कि गणेशोत्सव के दौरान शाम से रात तक श्रद्धालुओं और शहरवासियों की आवाजाही बढ़ रही है। ऐसे में भारी वाहनों की आवाजाही से यातायात व्यवस्था प्रभावित होने की स्थिति को देखते हुए प्रतिबंध बढ़ाया गया है।

Rverma
लेखक / पत्रकार:

Rverma

विशेष संवाददाता (Special Correspondent)

वरिष्ठ न्यूज़ रिपोर्टर, The Rural Press

The Rural Press के लिए निष्पक्ष और निर्भीक रिपोर्टिंग।

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