रायपुर। राजधानी में 15 से 27 तक मांस और मटन की बिक्री पर प्रतिबंध को लेकर एक बड़ा अपडेट आया है। मांस-मटन की बिक्री को लेकर नगर निगम महापौर मीनल चौबे के निर्देश पर 5 प्रमुख त्योहारों के दिन बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की तारीखों और कार्रवाई पर प्रकाश डाला गया है।

रायपुर नगर निगम की महापौर मीनल चौबे के निर्देश पर नगर निगम क्षेत्र में 15 से 27 अगस्त 2025 तक मांस-मटन की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। इस दौरान 5 प्रमुख त्योहारों पर विशेष रूप से मांस-मटन की बिक्री पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

त्योहार और तिथियां

  • 15 अगस्त – स्वतंत्रता दिवस
  • 16 अगस्त – कृष्ण जन्माष्टमी
  • 19 अगस्त – पर्युषण पर्व (जैन धर्म)
  • 26 अगस्त – श्रीगणेश चतुर्थी
  • 27 अगस्त – पर्युषण पर्व (अंतिम दिन)

निगरानी और कार्रवाई

रायपुर नगर निगम का स्वास्थ्य विभाग इस प्रतिबंध को लागू करवाने में सक्रिय होगा। सभी मांस-मटन की दुकानें, होटल और रेस्टोरेंट्स बंद रहेंगे। यदि कोई प्रतिष्ठान नियम का उल्लंघन करता पाया गया, तो मांस जब्त कर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिसमें दुकान सील करना, मांस की जब्ती और विवेचना शामिल हो सकते हैं।

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प्रशासनिक रूपरेखा

यह निर्णय नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के आदेशों के अनुरूप लिया गया है, जैसा पहले बुद्ध पूर्णिमा, रामनवमी, और अन्य पर्वों पर लागू किया जा चुका है। महापौर मीनल चौबे ने पहले भी महावीर जयंती, रामनवमी जैसे धार्मिक अवसरों पर नॉनवेज बिक्री पर प्रतिबंध की कार्रवाई सुनिश्चित करवाई थी।

यह प्रतिबंध स्पष्ट संदेश देता है कि धार्मिक त्योहारों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के दौरान सार्वजनिक भावनाओं का सम्मान अपरिहार्य है और प्रशासन इससे समझौता नहीं करेगा। माहौल संवेदनशील रहने के इस विशेष समय में, अनुपालन न करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।