रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने विधायकों के यात्रा भत्ते में बड़ा इजाफा किया है, जिसे अब सीधे दोगुना कर दिया गया है। इस संबंध में संसदीय कार्य विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है।

नई व्यवस्था के तहत, छत्तीसगढ़ के विधायकों को अब प्रति किलोमीटर 10 रुपये के बजाय 20 रुपये यात्रा भत्ता मिलेगा। छत्तीसगढ़ विधान मंडल यात्रा भत्ता नियम, 1957 के अनुसार, अगर किसी विधायक का निवास स्थान रायपुर से 8 किलोमीटर से अधिक दूरी पर है, तो सत्र या सम्मेलन में भाग लेने के लिए निजी वाहन से यात्रा करने पर उन्हें यह भत्ता दिया जाता है। पहले जहां यह राशि 10 रुपये प्रति किलोमीटर थी, अब इसे बढ़ाकर 20 रुपये प्रति किलोमीटर कर दिया गया है।

See also  आरक्षण विधेयक पर हस्ताक्षर की मांग को लेकर कांग्रेस विधायकों का प्रतिनिधिमंडल मिला राज्यपाल से, जानिए क्या बात हुई महामहिम से

रंजना वर्मा पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया से जुड़ी अनुभवी न्यूज राइटर हैं। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर से मास्टर ऑफ मास कम्युनिकेशन की शिक्षा प्राप्त की है। रायपुर के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम करते हुए उन्होंने छत्तीसगढ़ और देश से जुड़े समसामयिक मुद्दों के साथ राजनीति, शिक्षा, सरकारी योजनाओं, कारोबार, तकनीक और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर लेखन किया है। समाचार लेखन के साथ SEO आधारित कंटेंट तैयार करने में भी उनकी अच्छी पकड़ है। सरल भाषा में तथ्यों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करना और पाठकों तक विश्वसनीय जानकारी पहुंचाना उनकी लेखन शैली की प्रमुख विशेषता है।