बिलासपुर। प्रदेश में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार की पहल और हाईकोर्ट के आदेश पर केंद्रीय जेल के 33 कैदियों को रिहा कर दिया गया है।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए रिट अपील पर सुनवाई की। सुनवाई को जस्टिस प्रशान्त मिश्रा ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्देश दिए।

हाईकोर्ट के निर्देश के बाद विधिक सेवा प्राधिकरण की महत्वपूर्ण बैठक हुई। जिसमें पूरे प्रदेश से 1500 कैदियों की रिहाई पर निर्णय हुआ।

इसके तहत ऐसे विचाराधीन कैदी एवं जिनको सात साल की सजा का प्रावधान है और तीन महीने से जेल में बंद है, उनको अंतरिम राहत देते हुए जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

इसी निर्णय का पालन करते हुए कलेक्टर और एसपी ने केंद्रीय जेल को निर्देशित किया। इस निर्देश के बाद शुक्रवार की देर रात 33 बंदियों को जमानत पर रिहा कर दिया गया।

Chhattisgarh से जुड़ी Hindi News के अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें 

Facebook पर Like करें, Twitter पर Follow करें  और Youtube  पर हमें subscribe करें।