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Ambikapur: IPS अफसर के बेटे से मारपीट, दो आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस ने सिखाया सबक

Ambikapur: IPS अफसर के बेटे से मारपीट, दो आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस ने सिखाया सबक
तस्वीर: The Rural Press फाइल / सौजन्य

IPS officer’s son assaulted: अंबिकापुर में IPS अधिकारी के बेटे से मारपीट मामले में कोतवाली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। दो आरोपियों को गिरफ्तार कर शहर में हथकड़ी पहनाकर कोतवाली से न्यायालय तक पैदल जुलूस के रूप में ले जाया गया, फिर जेल भेजा गया। पुलिस के मुताबिक उद्देश्य भय खत्म कर कानून का संदेश देना था।

मामला बौरीपारा तालाब के पास का है। IPS रवि कुर्रे के पुत्र लेखांश कांत कुर्रे अपने दो दोस्तों के साथ बौरीपारा निवासी दोस्त के घर जा रहे थे, तालाब के पास कार रोककर मोबाइल पर बात कर रहे थे, तभी नाम लेने को लेकर विवाद हुआ। 

मामूली विवाद ने पकड़ा तूल 

आरोप है कि विवाद बढ़ने पर गोलू गणेश, रतन गुप्ता, कोया डॉन और आशुतोष गुप्ता सहित अन्य युवकों ने लेखांश के साथ गाली-गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी। आरोपियों ने हाथ-मुक्कों के साथ बेल्ट और कड़े से भी हमला किया। मारपीट में सिर, चेहरे और कनपटी पर चोटें आईं। दोस्तों ने किसी तरह बीच-बचाव कर उसे आरोपियों से छुड़ाया।

पीड़ित की शिकायत के अनुसार मारपीट के दौरान आरोपियों ने उसके पिता के पुलिस अधिकारी होने का हवाला देते हुए चुनौती भी दी। मामले में कोतवाली पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 296, 351(3), 115(2) और 3(5) के तहत अपराध दर्ज किया था।

पुलिस पैदल ही ले गई आरोपियों को 

पुलिस ने मामले में गोलू गणेश और आशुतोष गुप्ता को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद दोनों को पैदल ही जुलूस की शक्ल में हथकड़ी पहनाकर कोतवाली से गुरुनानक चौक, महामाया चौक, संगम चौक, देवीगंज रोड और घड़ी चौक होते हुए न्यायालय ले जाया गया।

 न्यायालय में पेशी के बाद दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया। मामले में शामिल अन्य आरोपियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है।

FAQ: अक्सर पूछे जाने वाले सवाल 

Q1. क्या हुआ?

7 सितंबर रात 10 बजे बौरीपारा तालाब पास IPS के बेटे लेखांश कांत कुर्रे से मारपीट।

Q2. आरोपी कौन?

 गोलू गणेश, आशुतोष गुप्ता गिरफ्तार, रतन गुप्ता, कोया डॉन सहित अन्य की जांच जारी।

Q3. पुलिस ने क्या किया?

दोनों को हथकड़ी पहनाकर कोतवाली से गुरुनानक, महामाया, संगम, देवीगंज, घड़ी चौक होते हुए कोर्ट तक जुलूस निकाला, फिर जेल।

Q4. धाराएं कौन सी?

BNS 296, 351(3), 115(2), 3(5) के तहत केस।

Q5. उद्देश्य क्या था?

 भय खत्म करना और कानून व्यवस्था का संदेश।

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