रायपुर। भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी गाइडलाइन अनुसार जिला रायपुर में नगर पालिक निगम रायपुर अंतर्गत अयोध्या नगर, मटकोडवापारा रोड चगोरा भाटा क्षेत्र (थाना डीडी नगर),नगर पालिक निगम बिरगांव अंतर्गत वार्ड क्रमांक-12,बजरंग चौक,रांवाभाटा,थाना खमतराई, रायपुर में नगर पालिक निगम रायपुर अंतर्गत घासीदास पार्क,सेक्टर-03,देवेंद्र नगर(थाना देवेंद्र नगर, जनपद पंचायत धरसींवा अंतर्गत ग्राम सेमरिया,थाना विधानसभा में एक नया कोरॉना पॉजिटिव केस पाए जाने के फलस्वरूप उक्त क्षेत्रों को जोन घोषित किया गया है।

कन्टेनमेंट जोन के अंतर्गत प्रवेश अथवा निकास हेतु केवल 01 द्वार होगा। जिसमें तैनात पुलिस अधिकारी, फिजिकल डिस्टेंसिग सुनिश्चित करते हुए मेडिकल इमरजेंसी या आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति हेतु आवागमन करने वाले सभी व्यक्तियों का विवरण एक रजिस्टर में दर्ज लिया जाएगा। कन्टेनमेंट जोन अंतर्गत सभी दुकानें, ऑफिस एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान आगामी आदेश पर्यन्त पूर्णतः बंद रहेंगें। प्रभारी अधिकारी द्वारा कन्टेनमेंट जोन में होम डिलीवरी के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति उचित दरों पर सुनिश्चित की जाएगी। आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी हेतु विधिवत परिवहन अनुमति इंसीडेंट कमांडर द्वारा दी जाएगी। कन्टेनमेंट जोन अंतर्गत सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर अन्य किन्हीं भी कारण से कन्टेनमेंट जोन या मकान के बाहर निकलना प्रतिबंधित रहेगा। केवल मेडिकल इमरजेंसी की दशा में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रायपुर के द्वारा पास जारी कर इंसीडेंट कमांडर को सूचित किया जाएगा।