LOCKDOWN
छत्तीसगढ़ के इस जिले में 15 मई तक बढ़ा लाॅकडाउन

सूरजपुर। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में कोरोना पाॅजिटिव तथा उनकी मौतों की लगातार बढ़ रही संख्या को देखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रणबीर शर्मा ने 15 मई की रात्रि 12.00 बजे तक सम्पूर्ण जिले में लाॅकडाउन की अवधि बढाने का आदेश जारी कर दिया है।

कलेक्टर रणबीर शर्मा ने आदेश में कहा हैं कि सूरजपुर जिले में व्यवसायिक गतिविधियों पर अधिरोपित प्रतिबंधों एवं सम्पूर्ण जिले को कंटेनमेंट जोन घोषित करने के बावजूद कोविड-19 पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या एवं इस महामारी से होने वाली मौतों की संख्या चिन्ता का विषय है। मानव जीवन की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता का विषय है तथा मुक्त आवागमन से आम जनता की सुरक्षा को गंभीर खतरा उत्पन्न होने की आशंका एवं आंध्रप्रदेश में कोरोना के नये संस्करण का पता चला है जो बहुत ही खतरनाक है, जिसका संक्रमण इस क्षेत्र में भी फैल सकता है, इसलिए जिले की सीमा नियंत्रण, सीमा जाँच को और सख्ती से लागू करने की आवश्यकता को देखते हुए सम्पूर्ण सूरजपुर जिले में कंटेनमेंट जोन की अवधि बढ़ाया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 30, 34 सहपठित एपिडेमिक एक्ट, 1987 यथासंशोधित 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन आशिक संशोधन करते हुए आदेश जारी किया गया है, जिसमें सूरजपुर जिला अन्तर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को 15 मई 2021 के रात्रि 12.00 बजे तक कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है। उपरोक्त अवधि में सूरजपुर जिले की सभी सीमाएँ पूर्णतः सील रहेगी। यह आदेश 05 मई 2021 प्रातः 06.00 बजे से लागू होगा।

आदेश में ये कहा गया

जारी आदेश में कहा गया हैं कि लाॅकडाउन अवधि में सभी अस्पताल, मेडिकल दुकानें, क्लिनिक एवं पशु चिकित्सालय को उनके निर्धारित समय में खुलने की अनुमति होगी। मेडिकल दुकान संचालक मरीजो के लिए दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे। खाद, बीज, कीटनाशक, कृषि यंत्र, उपकरणों की दुकानों, कृषि यंत्रों के मरम्मत की दुकान एवं गोदाम खोलने की अनुमति होगी, साथ ही उर्वरक के परिवहन पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। मोहल्लों में संचालित केवल स्वतंत्र किराना दुकानें ही खुलेंगी (मॉल, सुपरमार्केट पर प्रतिबंध पूर्ववत् जारी रहेगा), इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, ए.सी. कूलर, सेनेटरी फिटिंग जैसे घरेलू सेवायें, मरम्मत के लिए इनकी दुकानें खोलने की अनुमति नहीं होगी। केवल होम डिलीवरी के माध्यम से सेवाएं प्रदान की जायेंगी। ए.सी. पंखा, कूलर की दुकानें खोलने की अनुमति नहीं होगी, लेकिन दुकान संचालकों को बिना दुकान खोले उपरोक्त सामग्रियों की होम डिलीवरी करने की अनुमति होगी।

पेट्रोल पंप को बिना समय की पाबंदी के खोलने की अनुमति

पेट्रोल पंप को सभी उद्देश्यों और बिना समय की पाबंदी के खोलने की अनुमति होगी। गैस ऐजेंन्सियों को नियमित रूप से खोलने की अनुमति होगी। पोल्ट्री, माँस, अण्डा, दूध और डेयरी उत्पादों की दुकानें नियमित रूप से खोलने की अनुमति होगी। आटा चक्की नियमित रूप से खोलने की अनुमति होगी। फल, सब्जी को ठेले पर रखकर फेरी लगाकर विक्रय करने की अनुमति होगी।

कण्डिका 3 से 12 के अतिरिक्त अन्य सभी कार्यो, लेन-देन के लिए केवल ऑनलाईन के माध्यम से होम डिलीवरी की अनुमति होगी। भूमि पंजीयन (रजिस्ट्री) कार्यालय 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ और टोकन प्रणाली के साथ नियमित रूप से कार्यालयीन समय में संचालित होगी। गोदामों से माल भरने एवं खाली करने के लिए समय रात्रि 11.00 बजे से प्रातः 05.00 बजे तक अनुमति होगी। को मॉर्बिड, गर्भवती अधिकारियो, कर्मचारियों को एक्टिव डियूटी से छूट देते हुए बैंकों को हब बैंकिंग सिद्धांत अनुसार न्यूनतम 50 प्रतिशत स्टाॅफ के साथ केवल व्यापारिक लेन देन (सभी प्रकार के व्यापार) के लिए कार्यालयीन समय में खोलने की अनुमति होगी श्रमिकों के भुगतान शासकीय लेन-देन निविदा अस्पताल एवं मेडिकल प्रयोजन को छोड़कर आम जनता हेतु किसी प्रकार के सामान्य लेन-देन की अनुमति नहीं होगी। डाक, कोरियर सेवाओं के संचालन की अनुमति होगी।

सभी प्रकार के श्रम मूलक कार्य जो विभिन्न साईट पर संचालित हैं, जैसे लोक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, वन विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग एवं मनरेगा आदि के कार्य संचालित रहेंगी। शासकीय उचित मूल्य दुकानों को खाद्य अधिकारी, सूरजपुर द्वारा निर्धारित समयावधि में खुलने की अनुमति होगी। मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग, नियमित सेनेटाईजेशन एवं भीड़ भाड़ नहीं होने देने की शर्त का कड़ाई से पालन कराने के अधीन, टोकन व्यवस्था के साथ अलग-अलग निर्धारित तिथियों में उचित मूल्य दुकानों को खोलने हेतु खाद्य अधिकारी द्वारा पृथक से आदेश प्रसारित किये जायेंगे।

औद्योगिक संस्थानों एवं निर्माण इकाईयों को अपने कैम्पस के भीतर (आॅनसाईट) मजदूरों को रखकर व अन्य आवश्यक व्यवस्था करते हुये उद्योगों के संचालन व निर्माण कार्यों की अनुमति होगी। एसईसीएल के खदानों के संचालन हेतु कर्मचारियों, श्रमिकों को खदानों तक पहुंचाने में प्रयुक्त बसों में सभी कर्मचारी, श्रमिक फिजिकल सोशल डिस्टेंसिंग तथा मास्क के निर्देश का पालन सुनिश्चित करेंगे उक्त बसों को प्रति पाली में सेनेटाईजेशन किया जाना अनिवार्य होगा।

जिला अन्तर्गत सभी केन्द्रीय, शासकीय, सार्वजनिक, अर्द्ध-सार्वजनिक एवं निजी कार्यालय तथापि टेलीकॉम, रेलवे संचालन व रख-रखाव से जुड़े कार्यालय, वर्कशॉप, रेक प्वाइंट पर लोडिंग-अनलोडिंग का कार्य, खाद्य सामग्री के थोक परिवहन, धान मिलिंग हेतु परिवहन एवं शासन से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं को छोड़कर अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियों बंद रहेंगी, किन्तु अस्पताल एवं ए.टी.एम. पूर्ववत् संचालित रहेंगे। रविवार को पूर्णतरू लॉकडाउन होगा (केवल अस्पताल, लैब, दवा की दुकानें, पालतु पशुओं के चारा की दुकानें, पेट्रोल पम्प, होम डिलीवरी आईटम की दुकान को रविवार को भी खोलने की अनुमति होगी)

लाॅकडाउन अवधि में इन पर रहेगा पूर्णतः प्रतिबंध –

लाॅकडाउन अवधि में दुकानें सेवायें को पूर्णतः प्रतिबंधित रखने का आदेश जारी किया गया हैं, जिसमें प्रमुख रुप से सभी प्रकार के साप्ताहिक, दैनिक बाजार, होटल एवं रेस्तरां (केवल होम डिलीवरी की अनुमति होगी), मैरिज हॉल, मॉल, क्लब, स्विमिंग पुल, सुपर मार्केट, सभी धार्मिक स्थल, सभी कोचिंग क्लासेस, स्कूल एवं कॉलेज (केवल छात्रों के लिए) 8) पान, सिगरेट और तम्बाकू की दुकानें, शराब की दुकानें, सभी प्रकार के टूरिस्ट, पिकनिक स्थल, ठेले के द्वारा सड़क किनारे संचालित सभी प्रकार के खाद्यान्न सामग्री की दुकानें, (भोजनालय, चाट-फुल्की, दोसा, इडली आदि की दुकानें), नाई की दुकान, पार्क, मंडी, कंडिका क्र. 15 के अनुसार केवल माल भरने, खाली करने की अनुमति होगी), जिम (व्यायाम शाला), सभी प्रकार की सभा, जुलूस, सामाजिक, धार्मिक एवं राजनैतिक आयोजन इत्यादि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। विवाह कार्यक्रम वर अथवा वधु के निवास गृह में ही आयोजित करने की शर्त के साथ आयोजन में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 10 निर्धारित की जाती है। उपरोक्त कार्यक्रमों के लिए सम्बन्धित अनुविभागीय अधिकारी (रा.), तहसीलदार से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा एवं कोविड-19 स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रोटोकाल का पूर्णतः पालन करना होगा। इसी प्रकार अंत्येष्टि, दशगात्र इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 10 निर्धारित की जाती है।

आदेश में कहा गया हैं कि जिले में संचालित सभी शासकीय कार्यालय, बैंक, अर्द्धशासकीय कार्यालय में आम जनता का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा, किन्तु व्यवसायिक और आपातकालीन सेवाओं के लिए अनुमति होगी। कोविड संक्रमण के रोकथाम हेतु जिले में समस्त कार्य जैसे कांटेक्ट ट्रेसिंग एक्टिव सर्विलांस, होम आईसोलेशन, दवाई वितरण आदि पूर्वानुसार चलते रहेंगे। इन कार्य में संलग्न सभी शासकीय कर्मचारियों की उपस्थिति पूर्वानुसार अनिवार्य होगी। कोविड केयर सेंटर से डिस्चार्ज होने वाले मरीजों के परिवहन में संलग्न वाहन पूर्वानुसार संचालित रहेंगे। उपरोक्त अवधि में रेल, बस व हवाई यात्रा हेतु रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड पर आने जाने वाले यात्रियों को कोई पास की आवश्यकता नहीं होगी। यात्रियों को निवास, स्टेशन तक आने जाने हेतु उनके पास उपलब्ध यात्रा टिकट ही उनका ई-पास मान्य किया जावेगा, अपरिहार्य परिस्थितियों में सूरजपुर जिले से अन्यत्र आने-जाने वाले यात्रियों को ई-पास के माध्यम से पूर्व अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा तथापि प्रतियोगी, अन्य परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों हेतु उनका एडमिट कार्ड तथा रेलवे, टेलीकॉम संचालन एवं रख-रखाव कार्य या हॉस्पिटल या कोविड-19 ड्यूटी में संलग्न कर्मचारियों, चिकित्सकों की दशा में नियोक्ता द्वारा जारी आई.डी. कार्ड ई-पास के रूप में मान्य किया जायेगा।

मीडिया कर्मी यथासंभव वर्क फ्राम होम द्वारा कार्य संपादित करेंगे अत्यावश्यक स्थिति में कार्य हेतु बाहर निकलने पर अपना आई-कार्ड साथ रखेंगे तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगे। कोविड-19 टीकाकरण हेतु पंजीयन, कोविड-19 जांच हेतु मेडिकल दस्तावेज या आधार कार्ड, विधिमान्य परिचय पत्र दिखाने पर कोविड-19 टीकाकरण केन्द्र, अस्पताल, पैथालॉजी लैब अथवा आने-जाने की अनुमति होगी, किन्तु अनावश्यक भ्रमण सख्त प्रतिबंधित रहेगा। आपात स्थिति में यात्रा के दौरान 04 पहिया वाहनों में ड्राईवर सहित अधिकतम 03, ऑटो में ड्राईवर सहित अधिकतम 03 एवं दो पहिया वाहन में अधिकतम 02 व्यक्तियों को यात्रा की अनुमति होगी रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड, हॉस्पिटल आवागमन हेतु ऑटो, टैक्सी परिचालन की अनुमति रहेगी, किन्तु अन्य प्रयोजन हेतु परिचालन पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। इस निर्देश का उल्लंघन किये जाने पर 15 दिवस हेतु वाहन जप्त करते हुये चालानी व अन्य कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

ई-कार्मस सेवाओं (अमेजॉन फ्लीपकार्ट आदि) के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति प्रतिबंधित रहेगी। स्थानीय दुकानदार द्वारा ऑनलाईन आर्डर प्राप्त कर होम डिलिवरी की अनुमति होगी। कोई भी दुकान, स्टोर भौतिक रूप से खुली नहीं रहेगी। खाद्य सामग्रियों की जोमैटो, स्वीगी आदि के माध्यम से आनलाईन डिलिवरी की अनुमति होगी। यह आदेश कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय एवं उनके अधीनस्थ समस्त कार्यालय, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसील, अस्पताल, थाना एवं पुलिस चैकी पर लागू नहीं होगा। इसके अतिरिक्त कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से संबंधित अधिकारी, कर्मचारी, विद्युत पेयजल आपूर्ति एवं नगरपालिका, नगर पंचायत की सेवायें जिसमें सफाई, सीवरेज एवं कचरे का डिस्पोजल इत्यादि भी शामिल है तथा अग्निशमन सेवाओं के संचालन हेतु संबंधित अधिकारियो, कर्मचारियों को कार्यालय संचालन एवं आवागमन की अनुमति होगी, किन्तु इन शासकीय कार्यालयों में उपरोक्त अवधि में आम जनता का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। राज्य शासन के विशेष आदेश द्वारा अनुमति प्राप्त किसी सेवा के संचालन होगी। अनुमति कण्डिका क्रमांक 4 से 13 में उल्लेखित सभी दुकाने, सेवाओं को प्रातः 10.00 बजे से सायं 05.00 बजे तक मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग, नियमित सेनेटाईजेशन एवं भीड़-भाड़ नहीं होने देने आदि का कड़ाई से पालन करने की शर्त पर संचालन की अनुमति होगी उपरोक्त बिन्दुओं को छोड़कर जिले में समस्त गतिविधियों पूर्णतः प्रतिबंधित इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति, प्रतिष्ठानों पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51-60 तथा सुसंगत विधि अनुसार कड़ी कार्यवाही की जावेगी।