नई दिल्ली। नारदा घोटाला के आरोपी और तृणमूल कांग्रेस (TMC) के चार नेताओं के हाउस अरेस्ट करने के खिलाफ CBI ने आज मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी अर्जी वापस ले ली है।

बता दें यह अर्जी कलकत्ता हाईकोर्ट के TMC के 3 नेताओं समेत चार आरोपियों के हाउस अरेस्ट करने के फैसले के खिलाफ दायर की गई थी। अब मामले की सुनवाई कलकत्ता हाईकोर्ट की 5 जजों वाली बेंच करेगी।
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि CBI और सरकार ने कानून तोड़ने वालों पर कार्रवाई क्यों नहीं की। जांच एजेंसी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने इस मामले में कोई राय जाहिर नहीं की है। हमारी ओर से किए गए ऑब्जर्वेशन हमारे विचारों को रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट की 5 जजों की बेंच पहले से इस मामले की सुनवाई कर रही है। CBI और चारों नेता वहां अपना पक्ष रख सकते हैं।
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