सदन में हंगामा करने पर दिल्ली के भाजपा और आप पार्षदों के खिलाफ हुई एफआईआर

टीआरपी डेस्क। दिल्ली नगर निगम में स्थायी समिति के सदस्यों का चुनाव नए सिरे से कराने पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। बता दें कि हाईकोर्ट में नए सिरे से चुनाव कराने पर रोक लगाने की मांग भाजपा ने की थी।

दिल्ली हाईकोर्ट का कहना है कि महापौर के पास स्थायी समिति के सदस्यों के चुनाव को अमान्य घोषित करने का अधिकार नहीं है। साथ ही इस मामले में सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि चुनाव के नतीजों को सार्वजनिक किए बगैर फिर से चुनाव कराना नियमों के खिलाफ है।

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रंजना वर्मा पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया से जुड़ी अनुभवी न्यूज राइटर हैं। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर से मास्टर ऑफ मास कम्युनिकेशन की शिक्षा प्राप्त की है। रायपुर के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम करते हुए उन्होंने छत्तीसगढ़ और देश से जुड़े समसामयिक मुद्दों के साथ राजनीति, शिक्षा, सरकारी योजनाओं, कारोबार, तकनीक और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर लेखन किया है। समाचार लेखन के साथ SEO आधारित कंटेंट तैयार करने में भी उनकी अच्छी पकड़ है। सरल भाषा में तथ्यों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करना और पाठकों तक विश्वसनीय जानकारी पहुंचाना उनकी लेखन शैली की प्रमुख विशेषता है।