टीआरपी डेस्क। ऑफिस में काम करते हुए ड्रिंक का मजा आपने केवल अपने सपनों में ही देखा होगा या फिर विदेशों में सुना होगा। मगर अब भारत में भी जल्दी ही ऐसे नजारे देखने को मिल सकते हैं कि आप ऑफिस कैंटीन में जाएं और चाय, कॉफी या जूस की तरह बीयर का भी ऑर्डर करें।
बता दें कि ऐसा जल्द हरियाणा में संभव हो सकता है। राज्य की सरकार ने आबकारी नीति में बदलाव किया है। नई नीति के तहत राज्य सरकार ने कई ऑफिसेज को शराब परोसने की छूट दे दी है। बता दें कि राज्य सरकार से दी गई यह छूट सिर्फ बीयर या वाइन जैसी उन ड्रिंक्स के लिए है, जिनमें कम अल्कोहल होता है।
इन्हें मिलेगी ये सुविधा
राज्य सरकार की नई नीति के अनुसार, वैसे ऑफिस जहां कम से कम 5 हजार लोग काम करते हों और मिनिमम कवर्ड एरिया 1 लाख स्क्वेयर फीट हो, वहां ऑफिस परिसर में बीयर या वाइन का सेवन करने की परमिशन दी जा सकती है। राज्य की नई आबकारी नीति के तहत इसके लिए कंपनियों को 10 लाख रुपये सालाना भुगतान करना होगा। 5 हजार से ज्यादा कर्मचारी और 1 लाख स्क्वेयर फीट से ज्यादा कवर्ड एरिया वाले दफ्तर इसका भुगतान कर साल भर के लिए लाइसेंस ले सकते हैं।
वाइन और बीयर मिलेगी सस्ती
हरियाणा सरकार की नई आबकारी नीति जून 2023 से प्रभावी होने वाली है। इसका मतलब हुआ कि हरियाणा में स्थित बड़े दफ्तर अगले महीने से अपने कर्मचारियों को कैंटीन में बीयर पीने की सुविधा दे सकते हैं। राज्य सरकार ने बीयर और वाइन पर एक्साइज ड्यूटी भी कम कर दी है। इसका मतलब यह है कि अगले महीने से हरियाणा में बीयर और वाइन की कीमतें कम हो जाएंगी।
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