नई दिल्ली। कोरोना लॉकडाउन की वजह से सभी तरह की उड़ानों भी बंद थी। अब लॉकडाउन 4.0 के दौरान कई तरह की छूट दी जा रही है। ट्रेनों और घरेलू फ्लाइट्स के संचालन के बाद अब चार्टर्ड प्लेनों को भी उड़ान भरने की मंजूरी दे दी गई है।

नागरिक उड्डयन मंत्रालय (Aviation Ministry) ने कहा कि फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर और माइक्रो लाइट एयरक्राफ्ट के सभी नॉन शेड्यूल्ड एवं प्राइवेट ऑपरेटर परिचालन शुरू कर सकते हैं। इस संबंध में मंत्रालय ने दिशानिर्देश जारी किए हैं।

इन नियमों का शक्ति से करना होगा पालन

सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया होगी जरूरी

दिशानिर्देश के मुताबिक, अगर कोई व्यक्तिगत रूप से मौजूद रहकर चार्टर्ड हेलीकॉप्टर के लिए टिकट बुक कराता है, तो सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया से गुजरना होगा। उसके फेस मास्क लगाना होगा। हाथों को सैनिटाइज करना होगा। साथ ही एक तय दूरी में खड़े होना होगा। कई जगह जूतों को सैनिटाइज करने की भी व्यवस्था की जा रही है।

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बोर्डिंग पास देते समय बरतेंगे सतर्कता

यात्रियों को हेलीपैड या हेलीपोर्ट पर मिनिमम कांटेक्ट के साथ बोर्डिग पास जारी किया जाएगा। जिससे लोग कम से कम एक-दूसरे के संपर्क में आए। इससे संक्रमण का खतरा नहीं रहेगा। साथ ही यात्रियों को भी सहूलियत होगी।

घरेलू विमान जैसा नहीं होगा किराया

डीजीसीए की ओर से शेड्यूल्ड घरेलू यात्री उड़ानों का एक तय किराया होता है, लेकिन ये दिशा निर्देश चार्टर्ड फ्लाइट के लिए मान्य नहीं होंगे। इसका किराया ऑपरेटर और यात्री के बीच आपसी सहमति से तय किया जाएगा। इसी के अनुसार टिकटों की बुकिंग होगी।

45 मिनट पहले पहुंचना होगा हैलीपैड

घरेलू यात्री विमान के पैसेंजर्स को हवाई यात्रा के लिए 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचने के निर्देश दिए गए थे। वहीं चार्टर्ड फ्लाइट्स में सफर करने के लिए पैसेंजर्स को रवाना होने से 45 मिनट पहले एयरपोर्ट, हेलीपोर्ट या हेलीपैड पर पहुंचना होगा।

इन लोगों को सफर करने से किया मना

नागरिक उड्डयन मंत्रालय की ओर से चार्टर्ड प्लेन में बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और बीमार लोगों को हवाई सेवा से बचने की सलाह दी है। उनके अनुसार इससे संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। साथ ही उनकी जान जोखिम में पड़ सकती है। इसलिए ऐसे लोगों को सफर नहीं करना चाहिए।

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डोमेस्टिक फ्लाइट्स जैसे बाकी नियम

चार्टर्ड फ्लाइट्स में डोमेस्टिक फ्लाइट्स की तरह ही बाकी नियम लागू होंगे। जैसे पैसेंजर्स के मोबाइल पर आरोग्य सेतू ऐप होना अनिवार्य होगा। अगर किसी यात्री में कोरोना संबंधित लक्षण दिखाई देते हैं तो उसे सफर नहीं करने दिया जाएगा। इसके अलावा स्क्रीनिंग आदि की व्यवस्था होगी।

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