टीआरपी डेस्क। उत्तर प्रदेश के सपा नेता आजम खां (Azam Khan) और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम एक बार फिर कानूनी संकट में घिर गए हैं। दो पैन कार्ड रखने के मामले में एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने दोनों को सात-सात साल की सजा और 50-50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। फैसला आने के बाद पिता-पुत्र को हिरासत में लेकर कड़ी सुरक्षा के बीच रामपुर जेल भेज दिया गया।

यह मामला 2019 में तब दर्ज हुआ था, जब रामपुर के सिविल लाइंस थाने में शहर विधायक आकाश सक्सेना ने शिकायत दी कि अब्दुल्ला आजम के नाम पर दो अलग-अलग पैन कार्ड जारी हुए हैं। इस शिकायत में आजम खां को भी सह-आरोपी बनाया गया था। मामला कई वर्षों से कोर्ट में विचाराधीन था और सोमवार को अदालत ने अपना फैसला सुना दिया।

कोर्ट ने माना कि अब्दुल्ला आजम ने दो पैन कार्ड बनवाए और उनसे लाभ भी प्राप्त किया। सुनवाई पूरी होने के बाद जज शोभित बंसल ने दोनों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई। फैसले के समय आजम खां, अब्दुल्ला आजम और विधायक आकाश सक्सेना कोर्ट में मौजूद थे।

इस प्रकरण की जड़ें 2017 के विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई हैं, जब स्वार सीट से अब्दुल्ला आजम को सपा उम्मीदवार बनाया गया था। आरोप है कि नामांकन के दौरान उन्होंने ऐसे दस्तावेज लगाए थे जिनमें उम्र अधिक दर्शाई गई थी-जिनमें जन्म प्रमाण पत्र के साथ पैन कार्ड भी शामिल था।

नवीन कुमार साहू को पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में 5 वर्ष से अधिक का अनुभव है। उन्होंने कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय से Bachelor of Science (Electronic Media) और Master of Science (Electronic Media) की डिग्री हासिल की है। उन्होंने राजधानी रायपुर के कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों के साथ काम किया है। उन्हें छत्तीसगढ़, राष्ट्रीय समाचार, राजनीति, शिक्षा, सरकारी योजनाओं, कारोबार, तकनीक और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों पर लेखन का अनुभव है। वे तथ्यपरक, विश्वसनीय और SEO-अनुकूल समाचार एवं लेख तैयार करने में विशेषज्ञता रखते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों तक सटीक और उपयोगी जानकारी सरल भाषा में पहुंचाना है।