टीआरपी डेस्क। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि केस में पुणे की अदालत ने समन जारी किया है। अदालत ने उन्हें पेश होने के लिए कहा है। यह अदालती कार्यवाही विनायक दामोदर सावरकर के पोते सत्यकी सावरकर की शिकायत पर शुरू हुई है। सत्यकी ने राहुल गांधी पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सावरकर को लंदन में विवादित बयान देकर बदनाम करने का आरोप लगाया है।

राहुल गांधी के खिलाफ यह आदेश न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) साक्षी जैन ने दिया। सत्यकी के वकील संग्राम कोल्हटकर ने बताया कि न्यायालय ने हमारे पक्ष को सुनने के बाद राहुल गांधी को समन जारी करने का आदेश दिया। यह मामला वीर सावरकर की मानहानि के खिलाफ दायर किया गया था, राहुल गांधी ने कुछ कथित घटनाओं का हवाला देते हुए टिप्पणियां कीं जो उनके (सावरकर) जीवन में कभी नहीं हुईं और इसलिए उनके पोते ने मानहानि का मामला दायर किया था।

अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 19 अगस्त तय की है। हालांकि अभी यह साफ नहीं है कि कांग्रेस नेता खुद अदालत में पेश होंगे या उनके वकील या प्रतिनिधि हाजिर होंगे।

जानें पूरा मामला

राहुल गांधी पिछले साल मार्च में लंदन गए थे। वहां राहुल गांधी ने अपने भाषण में दावा किया था कि विनायक दामोदर सावरकर ने एक किताब में लिखा था कि उन्होंने और उनके दोस्तों ने एक मुसलिम व्यक्ति को पीटा। इससे सावरकर को खुशी हुई थी। सावरकर के पोते सत्यकी दावा किया कि ऐसी कोई घटना कभी नहीं हुई थी और विनायक दामोदर सावरकर ने कभी ऐसी कोई बात किताब में नहीं लिखी।

रंजना वर्मा पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया से जुड़ी अनुभवी न्यूज राइटर हैं। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर से मास्टर ऑफ मास कम्युनिकेशन की शिक्षा प्राप्त की है। रायपुर के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम करते हुए उन्होंने छत्तीसगढ़ और देश से जुड़े समसामयिक मुद्दों के साथ राजनीति, शिक्षा, सरकारी योजनाओं, कारोबार, तकनीक और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर लेखन किया है। समाचार लेखन के साथ SEO आधारित कंटेंट तैयार करने में भी उनकी अच्छी पकड़ है। सरल भाषा में तथ्यों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करना और पाठकों तक विश्वसनीय जानकारी पहुंचाना उनकी लेखन शैली की प्रमुख विशेषता है।