टीआरपी डेस्क। राज्य शासन द्वारा मंत्रालय और विभागाध्यक्ष कार्यालयों संचालन के संबंध में दिशा निर्देश जारी किया गया है। इसके अनुसार अब मंत्रालय एवं विभागाध्यक्ष कार्यालयों में अनुभाग अधिकारी एवं उनसे वरिष्ठ अधिकारियों की शत-प्रतिशत उपस्थिति एवं शेष कर्मचारियों की 50 प्रतिशत उपस्थिति से काम-काज सम्पन्न करने के निर्देश दिए गए हैं। इससे पूर्व कोविड-19 की वजह से मंत्रालय एवं विभागाध्यक्ष कार्यालयों में अधिकारियों-कर्मचारियों की उपस्थिति साप्ताहिक रोस्टर के हिसाब से अधिकतम एक तिहाई से कार्य करने के निर्देश जारी किया गया था।

सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मंत्रालय महानदी भवन से जारी आदेश में सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को कोरोना वायरस के संक्रमण से सुरक्षा के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को कहा गया है। बस में सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना व्यवहारिक नहीं हो पाने के कारण अधिकारियों-कर्मचारियों को यथासंभव निजी वाहनों से कार्यालय आने को हितकर बताया है।

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