टीआरपी डेस्क। ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दी गई जमानत को खारिज करते हुए उन्हें एक हफ्ते के भीतर आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया है। यह मामला जूनियर पहलवान सागर धनकड़ की हत्या से जुड़ा है। मामला वर्ष 2021 का है।

शिकायतकर्ता की ओर से पेश वकील जोशीनी तुली ने बताया कि उच्च न्यायालय का आदेश त्रुटिपूर्ण था। उनका कहना है कि सुशील कुमार ने अंतरिम जमानत के दौरान गवाहों से छेड़छाड़ की, जिसके चलते कई सरकारी गवाह अपने बयानों से पलट गए। कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत वीडियो फुटेज में घटना की पुष्टि होती है, जिससे मामले की गंभीरता और बढ़ गई है।

घटना के समय सुशील कुमार पर यह आरोप था कि उन्होंने संपत्ति विवाद के चलते अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर सागर धनकड़ और उसके साथियों पर हमला किया। सागर की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि अन्य चार पहलवान गंभीर रूप से घायल हो गए थे। पुलिस जांच में यह बात सामने आई कि इस हमले की साजिश पहले से रची गई थी।

See also  School Reopening : कोरोना गाइडलाइन के साथ राज्यों में आज से खुले स्कूल!

दिल्ली पुलिस ने इस मामले में हत्या, हत्या के प्रयास, आपराधिक साजिश, अपहरण और डकैती जैसे गंभीर आरोपों में एफआईआर दर्ज की थी। आरोप पत्र में कुल 13 लोगों को नामजद किया गया है।

नवीन कुमार साहू को पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में 5 वर्ष से अधिक का अनुभव है। उन्होंने कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय से Bachelor of Science (Electronic Media) और Master of Science (Electronic Media) की डिग्री हासिल की है। उन्होंने राजधानी रायपुर के कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों के साथ काम किया है। उन्हें छत्तीसगढ़, राष्ट्रीय समाचार, राजनीति, शिक्षा, सरकारी योजनाओं, कारोबार, तकनीक और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों पर लेखन का अनुभव है। वे तथ्यपरक, विश्वसनीय और SEO-अनुकूल समाचार एवं लेख तैयार करने में विशेषज्ञता रखते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों तक सटीक और उपयोगी जानकारी सरल भाषा में पहुंचाना है।