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Raipur: खरीफ फसल से पहले कृषि विभाग का शिकंजा, 3 व्यापारियों पर दर्ज कराया FIR, जानें क्या है मामला

Raipur: खरीफ फसल से पहले कृषि विभाग का शिकंजा, 3 व्यापारियों पर दर्ज कराया FIR, जानें क्या है मामला
तस्वीर: The Rural Press फाइल / सौजन्य

Agriculture Department Major action: कृषि विभाग की राज्य एवं जिला स्तरीय संयुक्त जांच दल द्वारा व्यापारियों के प्रतिष्ठानों के औचक निरीक्षण के दौरान अनियमितताएं पाए जाने पर कार्रवाई की गई। 03 व्यापारियों के विरुद्ध पुलिस प्राथमिकी दर्ज की गई है, 09 पर विक्रय प्रतिबंध लगाया गया है, 03 गोदाम सील किए गए हैं और 01 को नोटिस जारी किया गया है।

उप संचालक कृषि, जिला रायपुर ने खरीफ 2026 में कृषि आदान सामग्रियों में अनियमितता पाए जाने पर बड़ी कार्रवाई की है। ऐसा कृषकों को सही समय पर उचित मूल्य पर गुणवत्ता युक्त आदान सामग्री निर्बाध रूप से उपलब्ध कराने की उद्देश्य से किया गया।

 संचालक कृषि विभाग और कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के निर्देश पर उप संचालक कृषि रायपुर ने खरीफ 2026 के लिए कृषि आदानों की जांच में बड़ी कार्रवाई की है। राज्य और जिला स्तरीय संयुक्त दल ने व्यापारियों के प्रतिष्ठानों पर छापा मारा, जहां अनियमितता मिली — 3 व्यापारियों पर FIR, 9 पर विक्रय प्रतिबंध, 3 गोदाम सील और 1 को नोटिस।

किस पर FIR, किस पर बैन, पूरी लिस्ट

जिला रायपुर अंतर्गत मेसर्स पुलकित बायोफर्टिलाइजर, हरियाणा द्वारा उर्वरक एवं रविन्द्र कुमार मित्तल द्वारा बीज एवं उर्वरक का बिना प्राधिकार पत्र के व्यापार किए जाने पर पुलिस प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।

मेसर्स एकॉन क्रॉप साइंसेस इंडिया प्रा. लि., उरकुरा द्वारा बिना प्राधिकार पत्र के जैव उत्प्रेरक का भंडारण एवं कीटनाशक गोदाम में अनियमितता पाए जाने पर विक्रय प्रतिबंध लगाकर नोटिस जारी किया गया। मेसर्स एमिरॉन ओवरसीस प्रा. लि., उरकुरा द्वारा बिना प्राधिकार पत्र के उर्वरक भंडारण, मेसर्स डेक्सीस एग्रो सोल्यूशन लि. द्वारा कीटनाशक उत्पाद के पैकेजिंग एवं भंडारण में अनियमितता, मेसर्स भास्कर कृषि केन्द्र, रवेली में अवसान अवधि समाप्त कीटनाशक उत्पाद, मेसर्स अभनपुर कृषि केन्द्र, अभनपुर द्वारा प्रिंसिपल सर्टिफिकेट इन्द्राज नहीं करने तथा मेसर्स सोपन एग्री केयर प्रा. लि., भनपुरी द्वारा बिना प्राधिकार पत्र के जैव उत्प्रेरक भंडारण पर विक्रय प्रतिबंध की कार्रवाई की गई।

गोदाम सील और C&F पर छापा

श्री निधि मार्केटिंग सी.एंड.एफ., उरकुरा रायपुर अंतर्गत मेसर्स हॉक एग्रीकेम प्रा. लि., मेसर्स ओसियन एग्रीटेक प्रा. लि. एवं मेसर्स त्रिवेणी एग्रो केमिकल्स एंड इंडस्ट्रीज लि. द्वारा कृषि उत्पादों के भंडारण में अनियमितता पर नोटिस जारी किया गया तथा भंडारण संबंधी बॉक्स, स्टीकर एवं सील जैसी सामग्री मिलने पर गोदाम को सील किया गया। वहीं मेसर्स आर.डी. इंटरप्राइजेस एवं मेसर्स डी.सी. इंटरप्राइजेस, रायपुरा द्वारा निरीक्षण में सहयोग नहीं करने पर विक्रय केंद्र को सील किया गया।

उप संचालक कृषि ने कहा — स्पष्टीकरण के बाद उर्वरक गड़बड़ी पर उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 व EC Act 1955, और कीटनाशी पर कीटनाशी अधिनियम 1968 व नियम 1971 के तहत कठोर कार्रवाई होगी, ताकि किसानों को सही समय पर उचित मूल्य पर गुणवत्तायुक्त खाद-बीज मिले।

FAQ: अक्सर पूछे जाने वाले सवाल 

Q1. कितनी कार्रवाई?

3 FIR, 9 विक्रय प्रतिबंध, 3 गोदाम सील, 1 नोटिस।

Q2. FIR किस पर?

 पुलकित बायोफर्टिलाइजर हरियाणा और रविन्द्र कुमार मित्तल पर बिना प्राधिकार खाद-बीज बेचने पर।

Q3. गोदाम क्यों सील?

 ई-कॉमर्स बॉक्स, स्टीकर, सील सामग्री मिलने और भंडारण में गड़बड़ी व असहयोग पर।

Q4. आगे कौन से कानून में कार्रवाई?

 उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985, EC Act 1955, कीटनाशी अधिनियम 1968।

Q5. आदेश किसके?

 संचालक कृषि विभाग और कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के निर्देश पर जांच दल ने की।

Shami Imam
लेखक / पत्रकार:

Shami Imam

विशेष संवाददाता (Special Correspondent)

वरिष्ठ न्यूज़ रिपोर्टर, The Rural Press

The Rural Press के लिए निष्पक्ष और निर्भीक रिपोर्टिंग।

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