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Raipur: राजधानी में चारों तरफ डीजे का शोर, पुलिस की बढ़ी हलचल, कुछ डीजे संचालकों के खिलाफ की कार्रवाई

Raipur: राजधानी में चारों तरफ डीजे का शोर, पुलिस की बढ़ी हलचल, कुछ डीजे संचालकों के खिलाफ की कार्रवाई
तस्वीर: The Rural Press फाइल / सौजन्य

रायपुर। त्योहारों और धार्मिक आयोजनों के बीच पूजा पंडालों, सड़कों और चौक-चौराहों पर तेज आवाज में डीजे और साउंड सिस्टम गूंजने लगे हैं। पुलिस ने मामूली सक्रियता दिखाते हुए कार्रवाई शुरू की है। सिविल लाइन और टिकरापारा थाना क्षेत्रों में नियमों का उल्लंघन कर DJ बजाने के 3 मामलों में कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई, DJ वाहन और साउंड सिस्टम जब्त किए गए।

मध्य क्षेत्र रायपुर DCP तारकेश्वर पटेल ने अधिकारियों और थाना प्रभारियों को DJ-धुमाल को लेकर न्यायालय के दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। इसी क्रम में सिविल लाइन क्षेत्र में जनता कॉलोनी, राजेंद्र नगर और जोगी बंगला के आसपास नियम का उल्लंघन मिला। पुलिस ने राजेंद्र साहू (24) निवासी रामनगर चरोदा भिलाई और रूपेश पासी (33) निवासी पेंशनबाड़ा रायपुर के खिलाफ कोलाहल अधिनियम धारा 4,5,15 में कार्रवाई कर DJ वाहन जब्त किया।

टिकरापारा में तीसरी कार्रवाई, 98 dB से ऊपर शोर

अगले दिन 14 सितंबर को टिकरापारा पुलिस को सूचना मिली कि श्रद्धा विहार बोरियाखुर्द में बिना अनुमति तेज आवाज में साउंड बज रहा है। मौके पर पहुंची टीम ने पाया कि दीपक सोनकर (25) निवासी घुंघवा जमराव, अमलेश्वर, दुर्ग निर्धारित मानकों से अधिक ध्वनि में साउंड बजा रहा था। पुलिस ने साउंड सिस्टम जब्त कर इस्तगासा क्र. 04/2026 दर्ज किया और धारा 4,5,15 में कार्रवाई की।

पुलिस ने स्पष्ट किया है कि त्योहारों और धार्मिक आयोजनों के दौरान डीजे संचालन के लिए निर्धारित नियमों का पालन करना जरूरी है। जुलूस या कार्यक्रम समाप्त होने के बाद भी तेज आवाज में डीजे बजाने और सार्वजनिक शांति को प्रभावित करने वाली गतिविधियों पर कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस ने अपील की है कि आयोजन से पहले अनुमति लें, समय-सीमा और ध्वनि सीमा का पालन करें, रात में लाउडस्पीकर नियमों का ध्यान रखें। उल्लंघन पर आगे भी कार्रवाई होगी।

FAQ: अक्सर पूछे जाने वाले सवाल 

Q1. कहां कार्रवाई हुई?

 सिविल लाइन थाना (13 सितंबर) और टिकरापारा थाना (14 सितंबर) क्षेत्र में।

Q2. कितनों पर केस?

3 लोग — राजेंद्र साहू, रूपेश पासी, दीपक सोनकर।

Q3. कौन सी धारा?

 कोलाहल नियंत्रण अधिनियम धारा 4,5,15 — टिकरापारा में इस्तगासा 04/2026।

Q4. क्या जब्त हुआ?

 DJ वाहन और साउंड सर्विस सिस्टम।

Q5. पुलिस की अपील क्या?* अनुमति, समय-सीमा और 55 dB जैसी ध्वनि मानकों का पालन करें, रात में विशेष ध्यान दें।

Shami Imam
लेखक / पत्रकार:

Shami Imam

विशेष संवाददाता (Special Correspondent)

वरिष्ठ न्यूज़ रिपोर्टर, The Rural Press

The Rural Press के लिए निष्पक्ष और निर्भीक रिपोर्टिंग।

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