एथेनॉल
एथेनॉल उत्पादन के लिए पूर्व में जारी नियमों को किया गया सरलीकृत

रायपुर। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 16 जून 2021 को अधिसूचना जारी कर एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल उत्पादन कार्यक्रम के प्रयोजन से एथेनॉल के उत्पादन के लिए आशयित चीनी विनिर्माण या आसवनी इकाइयों के विस्तार हेतु पूर्व में जारी नियमों को सरलीकृत किया है।

केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिसूचना जारी करते हुए यह स्पष्ट किया गया है कि ईआईए अधिसूचना अंतर्गत नई परियोजनाओं या मौजूदा परियोजनाओं के विस्तार अथवा आधुनिकीकरण केन्द्रीय सरकार से पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात् केंद्रीय सरकार द्वारा सम्यक् रूप से गठित राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा विहित प्रक्रिया के अनुसरण में ही किया जाएगा

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अधिसूचना में उल्लेख है कि एथनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम के प्रयोजन से एथनॉल के उत्पादन के लिए आशयित चीनी विनिर्माण या आसवनी इकाइयों के विस्तार के लिए अधिसूचना तारीख 17 जनवरी, 2019 और अधिसूचना तारीख 17 फरवरी 2020 के द्वारा विशेष वितरण का उपबंध किया गया था।वर्ष 2025 तक पेट्रोल में एथनॉल के 20% मिश्रण के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु सरकार की वचनबद्धता को ध्यान में रखते हुए इस वितरण को आगे भी जारी रखने का निर्णय लिया गया था, जिसे 2 मार्च, 2021 को जारी अधिसूचना के द्वारा अधिसूचित किया गया था।

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इस स्थिति में हो सकती है पर्यावरणीय स्वीकृति रदृ

इस मामले पर विचार किया गया और यह विनिश्चित किया गया है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणन की अपेक्षा को एक नोटरीकृत शपथ-पत्र के रूप में स्व-प्रमाणन से इस शर्त के अध्यधीन प्रतिस्थापित किया जाएगा कि बाद में यदि यह पाया जाता है कि इस वितरण के अनुसार प्रदान की गई पर्यावरणीय स्वीकृति के आधार पर उत्पादित एथनॉल का उपयोग पूर्ण रूप से एथनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम के लिए नहीं किया जा रहा है तो पर्यावरणीय स्वीकृति रदृ हो जाएगी।

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