Karnataka Food License Suspension: कर्नाटक में जहरीले धतूरे (Datura) के फल और बीजों को मानव उपभोग के लिए ऑनलाइन उपलब्ध कराने के मामले में खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। कर्नाटक फूड सेफ्टी एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन विभाग ने Amazon, Instamart और BigBasket के फूड लाइसेंस अगले आदेश तक निलंबित कर दिए हैं। जांच में इन प्लेटफॉर्म पर धतूरे के फल और बीज बिक्री के लिए सूचीबद्ध मिले थे।
धतूरे के फल और बीजों की ऑनलाइन बिक्री को लेकर शिकायतें मिलने के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग ने जांच के आदेश दिए थे। जांच के दौरान अलग-अलग ई-कॉमर्स और क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर धतूरे के फल और बीज बिक्री के लिए उपलब्ध मिले। विभाग की जांच में यह भी सामने आया कि कुछ उत्पादों पर FSSAI लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज थे। खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण ने माना कि धतूरा जहरीला होता है और इसके सेवन से मानव स्वास्थ्य को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है।
गोदामों में रखे मिले धतूरे के पैकेट
विभाग के मुताबिक, धतूरे के फल और बीज वाले पैकेट गोदामों में रखे मिले। इन पैकेटों पर फूड लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन नंबर मौजूद थे। इन्हें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए बिक्री या वितरण के लिए उपलब्ध कराया जा रहा था। खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण ने स्पष्ट किया कि जहरीले उत्पादों को भोजन के रूप में स्टोर करना, बेचना या वितरित करना नियमों के तहत स्वीकार्य नहीं है।
कंपनियों से मांगा गया जवाब
मामले में संबंधित कंपनियों के प्रतिनिधियों को प्राधिकरण के सामने पेश होकर अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया। आदेश के अनुसार, Amazon की ओर से कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया। Instamart ने कार्रवाई से जुड़े दस्तावेज जमा करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा। वहीं BigBasket ने अपने जवाब में बताया कि उसने धतूरे के फलों की ऑनलाइन बिक्री बंद कर दी है। कंपनी ने यह भी कहा कि भविष्य में उत्पाद की लेबलिंग स्पष्ट की जाएगी और उस पर Not for human consumption यानी मानव उपभोग के लिए नहीं लिखा जाएगा।
विभाग ने जवाब को नहीं माना संतोषजनक
खाद्य सुरक्षा विभाग ने कंपनियों की ओर से दिए गए जवाब और स्पष्टीकरण को संतोषजनक नहीं माना। नियामक ने कहा कि धतूरे जैसे जहरीले उत्पादों को खाद्य पदार्थ के तौर पर स्टोर करना, बेचना या वितरित करना अनुमति योग्य नहीं है। इसके बाद संबंधित विभागों को Amazon, Instamart और BigBasket को जारी फूड लाइसेंस अगले आदेश तक अस्थायी रूप से निलंबित करने का निर्देश दिया गया।
सुनवाई के बाद हट सकता है निलंबन
आदेश के मुताबिक, कंपनियों की ओर से जवाब दाखिल करने और सुनवाई पूरी होने के बाद लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई वापस ली जा सकती है। फिलहाल निलंबन अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा। कार्रवाई केवल ई-कॉमर्स और क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म तक सीमित नहीं है। इन कंपनियों को धतूरे के उत्पाद उपलब्ध कराने वाले सप्लायर्स और सेलर्स के लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन को भी तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश दिया गया है।
सभी ऑनलाइन लिस्टिंग हटाने के निर्देश
खाद्य सुरक्षा विभाग ने संबंधित फूड बिजनेस ऑपरेटर्स को धतूरे के फल या बीजों को भोजन अथवा मानव उपभोग के लिए बेचने वाली सभी ऑनलाइन लिस्टिंग और विज्ञापनों को तुरंत हटाने या निलंबित करने का निर्देश दिया है। विभाग की इस कार्रवाई का उद्देश्य जहरीले धतूरे के उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री रोकना और उन्हें खाद्य पदार्थ के तौर पर इस्तेमाल किए जाने से पैदा होने वाले स्वास्थ्य जोखिम को नियंत्रित करना है।
