बिलासपुर। प्रमोशन में आरक्षण के राज्य सरकार के फ़ैसले पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया है। हाईकोर्ट

की डिवीजन बेंच वन में मामले की सुनवाई की और इस फ़ैसले पर स्टे दे दिया है। मामले में राज्य सरकार

को बीस जनवरी की तारीख़ दी गई है। 20 जनवरी को इस मसले पर दोबारा बहस होगी।

 

आज इस मामले में डिवीजन बेंच वन में चीफ़ जस्टिस रामचंद्रन और जस्टिस पीपी साहू ने सुनवाई की।

राज्य की ओर से आए जवाब से कोर्ट संतुष्ट नहीं हुई और हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के आदेश पर रोक

लगा दी है।

 

बता दें कि राज्य सरकार ने 22 अक्टूबर को नोटिफिकेशन जारी कर प्रमोशन में आरक्षण लागू कर दिया था,

जिसके अनुसार ST को 32 प्रतिशत और SC वर्ग को 13 प्रतिशत आरक्षण दिया गया था। इस आदेश के ख़िलाफ़

विष्णु प्रसन्न तिवारी और गोपाल सोनी ने याचिका दायर करते हुए इस नोटिफिकेशन को गलत बताते हुए इसे रद्द

See also  BREAKING: कनिष्ठ सेवा के 6 अधिकारियों को मिला डिप्टी कलेक्टर वेतनमान पर प्रमोशन, देखें सूची

किए जाने की माँग की है।

 

Chhattisgarh से जुड़ी Hindi News के अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें Facebook पर Like करें, Twitter पर Follow करें और Youtube  पर हमें subscribe करें। एक ही क्लिक में पढ़ें  The Rural Press की सारी खबरें।

 

रंजना वर्मा पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया से जुड़ी अनुभवी न्यूज राइटर हैं। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर से मास्टर ऑफ मास कम्युनिकेशन की शिक्षा प्राप्त की है। रायपुर के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम करते हुए उन्होंने छत्तीसगढ़ और देश से जुड़े समसामयिक मुद्दों के साथ राजनीति, शिक्षा, सरकारी योजनाओं, कारोबार, तकनीक और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर लेखन किया है। समाचार लेखन के साथ SEO आधारित कंटेंट तैयार करने में भी उनकी अच्छी पकड़ है। सरल भाषा में तथ्यों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करना और पाठकों तक विश्वसनीय जानकारी पहुंचाना उनकी लेखन शैली की प्रमुख विशेषता है।