जोगी ने बंगले में कर्मचारी के खुदकुशी में आरोपी बनाए जाने के खिलाफ लगाई है याचिका

बिलासपुर। बिलासपुर हाईकोर्ट के जस्टिस संजय के अग्रवाल ने अजीत जोगी और उनके बेटे अमित जोगी की याचिका पर व्यक्तिगत कारणों से सुनवाई करने से इंकार कर दिया।

जस्टिस अग्रवाल ने चीफ जस्टिस से आग्रह किया कि इस केस को किसी और कोर्ट में सुनवाई करने के लिए शिफ्ट किया जाए। पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी और उसके बेटे अमित जोगी ने कर्मचारी के खुदकुशी मामले में दोनों के खिलाफ केस दर्ज करने को लेकर याचिका लगाई है।

ज्ञातव्य है, जोगी के बिलासपुर स्थित सरकारी आवास में एक कर्मचारी ने आत्महत्या कर ली थी। कर्मचारी के परिजनों और ग्रामीणों ने रोड पर शव रखकर इस मामले में कार्रवाई की मांग की थी।

बिलासपुर पुलिस ने इस मामले में अजीत जोगी और अमित जोगी को आरोपी बनाते हुए मुकदमा कायम कर लिया था। पिता-पुत्र ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका लगाई है।

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