आरोपी विकास सचदेवा ने 10 दिसंबर 2017 को विस्तारा एयरलाइंस के विमान में की थी छेड़छाड़

मुंबई। बॉलीवुड एक्ट्रेस जायरा वसीम के साथ फ्लाइट में छेड़खानी करने वाले विकास सचदेवा (41) को मुंबई की डिंडोशी कोर्ट ने बुधवार को तीन साल की सजा सुनाई। कोर्ट ने विकास को पॉस्को एक्ट की धारा 8 और 354 के तहत दोषी करार दिया।

जायरा ने 10 दिसंबर 2017 को विस्तारा एयरलाइंस के विमान से दिल्ली से मुंबई यात्रा की थी। इस दौरान विकास सचदेवा ने फ्लाइट में जायरा से छेड़छाड़ की थी।

जायरा ने ट्विटर पर वीडियो पोस्ट किया था

छेड़खानी की घटना के वक्त जायरा की उम्र 17 साल थी। जायरा ने छेड़खानी का खुलासा ट्विटर पर वीडियो शेयर करके कि या था। इसके बाद पुलिस ने आरोपी विकास सचदेवा को मुंबई से गिरफ्तार किया था। हालांकि, कुछ समय बाद विकास को जमानत मिल गई थी।

एक व्यक्ति ने मेरी यात्रा को नर्क बना दिया: जायरा

जायरा ने वीडियो में कहा था, ‘‘एक व्यक्ति ने मेरी ढाई घंटे की यात्रा को नर्क बना दिया। मैं इस घटना को फोन में रिकॉर्ड करना चाहती थी, लेकिन कम रोशनी के कारण ऐसा नहीं कर पाई।

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यह हरकत पांच से दस मिनट तक जारी रही। मैं समझ गई कि वह छेड़खानी कर रहा है। पीछे वाली सीट पर बैठा व्यक्ति अपने पैर को बार-बार ऊपर नीचे कर रहा था। कभी गर्दन पर तो कभी पीठ को छूने का प्रयास कर रहा था।’’

मेरे पति बेकसूर हैं: दोषी की पत्नी

इस मामले पर दोषी करार दिए गए विकास सचदेवा की पत्नी ने कहा था, ‘‘मेरे पति बेकसूर हैं। उनका छेड़खानी करने का कोई इरादा नहीं था। हमारे परिवार में एक जवान व्यक्ति की मौत हुई थी, जहां वो (पति) गए थे। मेरे पति बीते 24 घंटों से सोए नहीं थे।

उन्होंने क्रू से कहा था कि उन्हें परेशान न करें, क्योंकि वह सोना चाहते हैं। उन्होंने सोते समय अपने पैर ऊपर कर लिए, उनका शोषण करने का कोई इरादा नहीं था।’’

 

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