रायपुर। देश में बढ़ते कोरोना के खतरे को देखते हुए छत्तीसगढ़ में भी अब मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। राज्य सरकार ने आदेश जारी किया है कि अगर मास्क लगाये बिना सड़कों पर निकले तो फिर उसे गिरफ्तार भी किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ पब्लिक हेल्थ एक्ट के तहत लागू इस आदेश के मुताबिक सार्वजनिक जगहों पर निकलते वक्त मास्क या फेस कवर पहनना जरूरी कर दिया गया है। इसके लिए बाजार में मिलने वाला ट्रिपल लेयर मास्क का प्रयोग किया जा सकता है। अगर बाजार का मास्क उपलब्ध ना हो तो घर में बना तीन परतों वाला फेस कवर बनाया जा सकता है। फेस कवर उपलब्ध ना होने की स्थिति में गमछा, रूमाल, दुपट्टा का इस्तेमाल किया जा सकता है। फेस कवर या मास्क ऐसा होना चाहिये, जिसमें नाक और मुंह पूरी तरह से ढका हुआ हो।

 

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रंजना वर्मा पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया से जुड़ी अनुभवी न्यूज राइटर हैं। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर से मास्टर ऑफ मास कम्युनिकेशन की शिक्षा प्राप्त की है। रायपुर के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम करते हुए उन्होंने छत्तीसगढ़ और देश से जुड़े समसामयिक मुद्दों के साथ राजनीति, शिक्षा, सरकारी योजनाओं, कारोबार, तकनीक और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर लेखन किया है। समाचार लेखन के साथ SEO आधारित कंटेंट तैयार करने में भी उनकी अच्छी पकड़ है। सरल भाषा में तथ्यों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करना और पाठकों तक विश्वसनीय जानकारी पहुंचाना उनकी लेखन शैली की प्रमुख विशेषता है।