Raipur Municipal Corporation
रायपुर में सितंबर 2026 के धार्मिक त्योहारों पर मांस-मटन बिक्री पर प्रतिबंध को लेकर नगर निगम ने जारी किए सख्त निर्देश।

Meat Ban Raipur: छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के निर्देशानुसार रायपुर नगर पालिक निगम क्षेत्र में आगामी सितंबर माह 2026 में आने वाले प्रमुख धार्मिक एवं पावन पर्वों पर पशुवध गृह (स्लॉटर हाउस) तथा मांस-मटन विक्रय की सभी दुकानों को पूरी तरह बंद रखने का आदेश जारी किया गया है।

रायपुर नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिए हैं। दुकानों या होटलों में मांस-मटन की बिक्री करते पाया गया, तो सामग्री की तत्काल जब्ती की जाएगी और संबंधित व्यक्ति अथवा संस्था के विरुद्ध यथोचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

इन 7 प्रमुख तिथियों पर लागू रहेगा पूर्ण प्रतिबंध

महापौर मीनल चौबे के निर्देशानुसार रायपुर निगम क्षेत्र में निम्नलिखित तिथियों पर मांस-मटन की बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी:

4 सितंबर 2026: श्री कृष्ण जन्माष्टमी

7 सितंबर 2026: पर्युषण पर्व (प्रथम दिवस)

14 सितंबर 2026: श्री गणेश चतुर्थी

15 सितंबर 2026: पर्युषण पर्व (अंतिम दिवस)

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22 सितंबर 2026: डोल ग्यारस पर्व

25 सितंबर 2026: अनंत चतुर्दशी

26 सितंबर 2026: संवत्सरी एवं उत्तम क्षमा (पर्युषण पर्व)

नियमों के उल्लंघन पर जब्ती और सख्त कार्रवाई की चेतावनी

महापौर मीनल चौबे ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी जोनों के स्वास्थ्य अधिकारी और स्वच्छता निरीक्षक अपने-अपने क्षेत्रों में सतत पर्यवेक्षण और निरीक्षण करेंगे। यदि इन पावन पर्वों के दौरान दुकानों या होटलों में मांस-मटन की बिक्री करते पाया गया, तो सामग्री की तत्काल जब्ती की जाएगी और संबंधित व्यक्ति अथवा संस्था के विरुद्ध यथोचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

(FAQ)

प्र: रायपुर में सितंबर 2026 में किन-किन तिथियों पर मांस-मटन की दुकानें बंद रहेंगी?

उ: सितंबर माह में 4 (जन्माष्टमी), 7 (पर्युषण प्रारंभ), 14 (गणेश चतुर्थी), 15 (पर्युषण समापन), 22 (डोल ग्यारस), 25 (अनंत चतुर्दशी) और 26 सितंबर (संवत्सरी/उत्तम क्षमा) को दुकानें पूरी तरह बंद रहेंगी।

प्र: यह प्रतिबंध रायपुर नगर निगम के किन क्षेत्रों में लागू होगा?

उ: यह प्रतिबंध रायपुर नगर पालिक निगम के सम्पूर्ण परिक्षेत्र में स्थित सभी पशुवध गृहों और मांस-मटन विक्रय की दुकानों पर लागू होगा।

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प्र: क्या होटलों में भी मांस-मटन परोसने पर रोक रहेगी?

उ: हां, पावन पर्व के दिनों में होटलों में भी मांस-मटन विक्रय या परोसने पर प्रतिबंध रहेगा और ऐसा करने पर जब्ती की कार्रवाई की जाएगी।

प्र: इस आदेश का पालन करवाने की जिम्मेदारी किसकी होगी?

उ: रायपुर नगर निगम के सभी जोन स्वास्थ्य अधिकारियों और स्वच्छता निरीक्षकों को अपने-अपने जोन क्षेत्रों में सतत पर्यवेक्षण कर आदेश का पालन कराने का जिम्मा सौंपा गया है।

प्र: प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर क्या कार्रवाई की जाएगी?

उ: उल्लंघन करने पर संबंधित दुकान या होटल से मांस-मटन जब्त कर लिया जाएगा और संबंधित व्यक्ति या संस्था के खिलाफ सख्त यथोचित कार्रवाई की जाएगी।

रिपोर्टर श्रवण शर्मा 28 वर्षों से पत्रकारिता जगत में कार्यरत हैं। पूर्व में लगभग 7 वर्षो तक दिल्ली के प्रतिष्ठित अखबारों में पत्रकार के रूप में कार्य किया। इसके पश्चात विगत 21 वर्षों से छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कार्यरत हैं। दैनिक जागरण ग्रुप के नईदुनिया संस्थान में 17 वर्ष तक कार्य किया। वर्तमान में टीआरपी न्यूज में गत वर्ष से कार्य कर रहे हैं।
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