नई दिल्ली/रायपुर। Unlock 5 Guidelines:भारत में 1 अक्टूबर से अनलॉक 5 की शुरुआत होने जा रही है तो केन्द्र सरकार की तरफ से बुधवार को कुछ और नई रियायतों का ऐलान किया गया है। मार्च में जब से देश में कोरोना के प्रसार की रोकथाम के लिए पूरी तरह से लॉकडाउन किया गया उसके बाद से चरणबद्ध तरीके से रियायतों का ऐलान किया जा रहा है।

इन्हें 15 अक्टूबर से खोलने की इजाजत

सरकार की तरफ से बुधवार को जारी नई गाइडलाइन के मुताबिक, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लैक्स, खिलाड़ियों की ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले स्विमिंग पूलों, और इंटरटेनमेंट पार्क को 15 अक्टूबर से खोलने की इजाजत दी गई है। सरकार ने ने कहा कि सिनेमा, थिएटर, मल्टीप्लैक्स में 50 फीसदी बैठने की क्षमता के साथ खोलने की इजाजत दी जाएगी। इसके लिए सूचना प्रसारण मंत्रालय की तरफ से स्टैंडर्ड ऑफ प्रोटोकॉल्स जारी किए जाएंगे।

स्कूलों और कोचिंग संस्थानों पर राज्य सरकारें लेंगी फैसला

इसके साथ ही, स्कूलों और कोचिंग संस्थानों को दोबारा खोलने के लिए राज्य सरकारों को 15 अक्टूबर के बाद फैसला लेने को कहा गया है। इसके लिए माता-पिता की सहमति की आवश्यकता होगी। लेकिन, कंटनमेंट जोन में 31 अक्टूबर तक कड़ाई से लॉकडाउन का पालन कराया जाएगा।

See also  'किसान-जवान-संविधान' सभा में नाराज़ हुए खड़गे, नारेबाजी के बीच NSUI कार्यकर्ताओं को लगाई फटकार

बता दें कि इससे पहले, अनलॉक 4.0 के दौरान केन्द्र सरकार ने मेट्रो सेवाएं समेत कई गतिविधियों को दोबारा शुरू करने की इजाजत दी थी, जिन्हें मार्च के बाद से ही बंद रखा गया था। इसके साथ ही, 21 सितंबर से स्कूल और कॉलेजों को भी आंशिक तौर पर खोलने की इजाजत दी गई थी।

अनलॉक 5.0 को लेकर जारी नई गाइडलाइंस

कंटेनमेंट जोन के बाद 15 अक्टूबर 2020 से नई गतिविधियो को शुरू करने की इजाजत होगी।

पचास फीसदी क्षमता के साथ सिनेमा/थिएटर्स/मल्टीप्लैक्सेज को दोबारा चालू करने की इजाजत होगी। इसके लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की तरफ से एसओपी जारी किया जाएगा।

बिजनेस टू बिजनेस एग्जिबिशन की इजाजत होगी, इसके लिए वाणिज्य विभाग की तरफ से एसओपी जारी किया जाएगा।

खिलाड़ियों की ट्रेनिंग के लिए स्विमिंग पूलों के इस्तेमाल की इजाजत दी जाएगी। इसके लिए यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मंत्रालय की तरफ से एसओपी जारी किया जाएगा।

सोशल, एकैडमिक, स्पोर्ट्स, मनोरंजन, धार्मिक, राजनैतिक और अन्य सभाओं के लिए पहले ही कंटेनमेंट जोन के बाहर 100 लोगों की इजाजत दे दी गई है। अब राज्य सरकारों और केन्द्र शासित प्रदेशों को यह इजाजत दी गई है कि वे कंटेनमेंट जोन के बाहर 15 अक्टूबर के बाद 100 से ज्यादा लोगों को शर्तों के साथ इजाजत दे सकते हैं।

See also  बाजार में गिरावट: विनिवेश की मंजूरी के बाद बीपीसीएल के शेयर 6 फीसदी टूटे

यह भी पढ़ें : महानायक अमिताभ बच्चन ने लिया मुख्यमंत्री बघेल का इंटरव्यू, कोरोना की रणनीति को लेकर की बातचीत

अब गाड़ी चलाते समय मोबाइल का ऐसे कर सकेंगे प्रयोग, जानिए आज से और भी क्या सुविधाएं बढ़ीं

काम की खबर: उद्योगों के लिए अलग से Covid Guidelines ,केंद्र ने जारी किए ये दिशानिर्देश


Chhattisgarhसेजुड़ीHindi News  केअपडेटलगातारहासिलकरनेकेलिएहमेंFacebookपर Like करें, Twitter पर Follow करेंऔरYoutubeपरहमें subscribe करें।एकहीक्लिकमेंपढ़ेंThe Rural Press कीसारीखबरें।