बिलासपुर। मंगलवार को उच्च न्यायालय ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के दामाद डॉ. पुनीत गुप्ता, पूर्व मंत्री राजेश मूणत और मंतूराम पवार को अंतागढ़ टेप कांड में जमानत दे दी। इन्हें न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी के कोर्ट से जमानत मिली है। इन तीनों याचिकाकर्ता के वकील रमाकांत मिश्रा थे।

क्या है पूरा मामला:

दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी, अमित जोगी, पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के दामाद डॉ. पुनीत गुप्ता, मंतूराम पवार और पूर्व मंत्री राजेश मूणत के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। रायपुर के पंडरी थाने में कांग्रेस नेत्री डॉ. किरणमयी नायक के आवेदन पर 420 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं में केस रजिस्टर किया गया था।
इसके बाद डॉ. पुनीत गुप्ता, राजेश मूणत और मंतूराम पवार ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका लगाई थी, जिसे कोर्ट ने खारिजकर दिया था। कई बार सुनवाई में डेट भी बढ़ती चली गई और जमानत नहीं मिल रही थी। ऐसे में आज इन तीनों को हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। इससे इन लोगों ने राहत की सांस ली।

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