रायपुर। पूरे प्रदेश में 8 जुलाई से 30 अगस्त तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन कार्डों का नवीनीकरण (Renewal of Ration Card) किया जाएगा। इसके अंतर्गत अंत्योदय, प्राथमिकता और मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के समस्त राशन कार्डों का नवीनीकरण (Renewal of Ration Card )किया जाएगा। इसके अलावा मरे(expired persons) हुए लोगों का नाम राशन कार्ड से हटाया जाएगा। अब अगर आप राशनकार्ड का नवीनीकरण करवाने जा रहे हैं तो इस खबर को जरूर पढ़ लें।
क्या-क्या ले जाएं साथ:
नवीनीकरण के लिए कार्डधारक मुखिया को मुखिया एवं परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड, बैंक खाता का प्रथम पृष्ठ, वर्तमान राशन कार्ड के प्रथम तथा आखिरी पृष्ठ की छायाप्रति और दो पासपोर्ट साइज फोटो साथ ले जाना पड़ेगा। आवेदक को अपना आवेदन ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत स्तर और शहरी क्षेत्रों में वार्ड स्तर पर सत्यापन केन्द्र में जमा करना होगा। उसके बाद तब कहीं जाकर कार्ड का नवीनीकरण हो पाएगा।
क्यों हुए पुराने राशनकार्ड अमान्य:
वर्ष 2019-20 वित्तीय वर्ष से सभी राशनकार्ड अमान्य (Invalid) हो गए हैं। दरअसल, छत्तीसगढ़ शासन की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार यह स्पष्ट किया गया है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली आदेश 2016 के खंड 4 उपखंड 6 के प्रावधानों के मुताबिक राशनकार्ड जारी किए जाने के 5 वर्ष तक ही उसकी वैधता रहती है। प्रदेश में 2013-14 में नए राशन कार्ड (ration card) बनाए गए थे। ऐसे में अब उनकी वैधता समाप्त (Invalid)हो चुकी है। यही कारण है कि उनका नवीनीकरण किया जा रहा है।

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