रायपुर। महासमुंद के खल्लारी थाने (khallari police station)में चिटफंड के एक मामले में सनशाइन कंपनी(sunsine company) के डायरेक्टर(director), संचालक, प्रचारकों और परमिशन देने वाले लगभग आधा दर्जन ias और ips अधिकारियों के खिलाफ दो अलग-अलग एफआईआर(fir) दर्ज की गई है। इस खबर को दैनिक अखबार छत्तीसगढ़ ने प्रकाशित किया है।
इन लोगों पर दर्ज हुई एफआईआर:
अखबार के मुताबिक जो एफआईआर (fir)दर्ज की गई है उसमें चिटफंड कंपनी सनशाइन के डायरेक्टर बनवारी लाल बघेल, वकील सिंह बघेल, राजीव गिरी के अलावा पूर्व गृहमंत्री रामसेवक पैकरा, आईएएस अधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले, सिद्धार्थ कोमल परदेशी, भीम सिंह, नीलकंठ टेकाम और अमृतलाल ध्रुव का भी नाम शामिल है। अखबार के मुताबिक इसके अलावा पूर्व में दर्ज की गई एफआईआर में आईपीएस अधिकारी रतनलाल डांगी और कुछ अन्य अधिकारियों के खिलाफ भी अपराध दर्ज किया गया है।
महासमुंद से रायपुर तक मचा हड़कंप:
अखबार लिखता है कि जिन आइएएस और आईपीएस अधिकारियों के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध दर्ज हुआ है वे पुलिस विभाग और राज्य शासन में उच्च पदों पर पदासीन हैं। एफआईआर दर्ज होने के बाद महासमुंद से लेकर राजधानी रायपुर तक हड़कंप मच गया है। मामला उजागर होने के बाद अधिकारियों ने पुलिस के वेबपोर्टल से दोनों एफआईआर हटा ली है। इस मामले में कोई कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है।
जानिए क्या है पूरा मामला:
दरअसल इस मामले में ग्राम खट्टी निवासी दिनेश पानीकर की शिकायत पर पुलिस ने अपराध दर्ज किया है। एफआईआर में दिनेश पानीकर ने खुद को मजदूर बताया है। शिकायत में उसने लिखाया है कि सनशाईन इन्फ्रा बिल्ड कापोर्रेशन लिमिटेड में 13 लाख 11 हजार 881 रुपए जमा किए थे। जो कि उनके और परिजनों के नाम से जमा किया गया था। एफआईआर में दिनेश ने कहा है कि उसने ये पैसे खेत बेचक अपने और पिता के नाम पर कंपनी में इन्वेस्ट किया था। पीड़ित ने शिकायत में लिखाया है कि इस कंपनी ने साढ़े 6 साल में रकम दो गुना करने का वादा किया था। पीड़ित ने यह रकम कंपनी मुकुट नगर में अक्षत पानी टंकी के पास स्थित कार्यालय में जमा किया था। बाद में कंपनी अपने कार्यालय में ताला लगाकर फरार हो गई।दिनेश पानीकर ने इस मामले में एसपी, थाना प्रभारी, ईडी और पीएमओ को भी अपनी शिकायत भेजी थी। लेकिन मामले में कोई कार्रवाई नहीं होने के बाद उन्होंने उच्च न्यायालय की शरण ली थी। इसके बाद न्यायालय ने मामले में आदेश जारी किया था। न्यायालय के आदेश के बाद पुलिस ने सभी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। वहीं इसी कंपनी के खिलाफ खल्लारी के डूमरपारी निवासी नंद कुमार निषाद ने भी कंपनी प्रबंधन और सभी अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है।

गृह मंत्री को बताया गया स्टार प्रचारक:
पानीकर ने शिकायत में कहा है कि सनशाईन कंपनी के डायरेक्टर बनवारी लाल बघेल, वकील सिंह बघेल, राजीव सिंह, संजीव सिंह, सुरेन्द्र सिंह, धरम सिंह, कंपनी के कोर कमेटी के सदस्य राजीव गिरी और सीमा गिरी द्वारा छत्तीसगढ़ में इसका संचालन किया जा रहा था। इस कंपनी के स्टार प्रचारक रामसेवक पैकरा थे। कंपनी को बंद करने का सुप्रीम कोर्ट द्वारा आदेश दिये जाने के बाद भी छत्तीसगढ़ के भीतर कंपनी अपना कार्य करते रही। सभी अधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले, सिद्धार्थ कोमल परदेसी, भीम सिंह, नीलकंठ टेकाम और अमृतलाल ध्रुव इस कंपनी को लगातार क्लीन चिट देते रहे। इसी वजह से कोर समिति के सदस्य पीड़ित को दिलासा देते रहे और भ्रम में रखा। इसके बाद जब उसका धैर्य जवाब दे गया तो उसने इनके खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया और माननीय न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने ये एफआईआर दर्ज किया है।

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