रायपुर। प्रदेश में कार्यरत पत्रकारों के लिये नया अधिमान्यता नियम छत्तीसगढ़ (Journalist preference rules Chhattisgarh)  राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशन के साथ ही प्रभावशील हो गया है। नए नियम में प्रिन्ट मीडिया के अलावा टीवी न्यूज चैनल्स, न्यूज पोर्टल, समाचार पत्रिकाओं के संवाददाताओं, फोटोग्राफर और कैमरामैन के साथ ब्लॉक स्तर के संवाददाताओं को अधिमान्यता दिए जाने का प्रावधान किया गया है।

अधिमान्यता नियमों में हुआ व्यापक परिवर्तन

इस संदर्भ में आयुक्त-सह-संचालक जनसंपर्क तारन प्रकाश सिन्हा (Commissioner-cum-Director Public Relations Taran Prakash Sinha) ने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद वर्ष 2001 में अधिमान्यता नियम बनाए गए थे। गत अठ्ठारह वर्षों के दौरान मीडिया परिदृश्य में आमूलचूल परिवर्तन आया है। इस दौरान टीवी न्यूज चैनल्स, समाचार वेबपोर्टल आदि प्रारंभ हुए हैं, और कार्य परिस्थितियां भी बदली। अधिमान्यता नियमों को समय के अनुसार प्रासंगिक बनाने और नये समाचार मीडिया को स्थान प्रदान करने के लिए अधिमान्यता नियमों में व्यापक परिवर्तन किया गया है।

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मीडिया प्रतिनिध भी हुए शामिल

अब विकासखण्ड स्तर के समाचार मीडिया प्रतिनिधियों (Media representatives) को भी जनसंपर्क संचालनालय (Directorate of public relations Chhattisgarh) द्वारा अधिमान्यता प्रदान की जायेगी। इसी प्रकार राज्य के सेवानिवृत्त वरिष्ठ पत्रकारों को भी मानद अधिमान्यता प्रदान करने का प्रावधान नए अधिमान्यता नियमों में किया गया है। वहीं समाचार मीडिया के प्रचार संख्या, प्रसारण क्षेत्र, वेब पोर्टल की दशा में व्यूवर्स की संख्या आदि के आधार न केवल अधिमान्यता कोटा निर्धारित किया गया है। पहले प्रचलित अधिमान्यता नियमों की तुलना में संख्या की व्यापक बढ़ोत्तरी की गई है।

आयुक्त तारन प्रकाश सिन्हा  (Taran Prakash Sinha) ने यह भी बताया कि समाचार मीडिया प्रतिनिधियों को अधिमान्यता प्रदान करने का कार्य पूर्व की भांति राज्य एवं संभाग स्तरीय अधिमान्यता समितियों द्वारा ही किया जाएगा, साथ ही समितियों में इलेक्ट्रिॉनिक मीडिया के समाचार प्रतिनिधियों को शामिल किये जाने का स्पष्ट प्रावधान किया गया है। आयुक्त ने आशा व्यक्त की है कि नये अधिमान्यता नियमों के प्रभावशील होने के बाद समाचार मीडिया प्रतिनिधियों की अधिमान्यता न मिलने संबंधी दीर्घ अवधि से चली आ रही शिकायत का निराकरण हो सकेगा।

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