रायपुर। हाईकोर्ट (High Court) से निलंबित IPS मुकेश गुप्ता (Suspended IPS Mukesh Gupta) को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने फिलहाल मुकेश गुप्ता (Mukesh Gupta) की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। आपको बता दें कि भिलाई (Bhilai) में एक जमीन के मामले में मुकेश गुप्ता (Mukesh Gupta) पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी। भिलाई से पुलिस की टीम कुछ दिन पहले मुकेश गुप्ता की गिरफ्तारी के लिए दिल्ली रवाना हुई थी। मगर पुलिस को घर में ताला लगा मिला था। जिसके बाद पुलिस की टीम खाली हाथ वापस लौट आई।

इससे पहले फोन टेपिंग (Phone Tapping Case) व अन्य मामलों में भी निलंबित IPS मुकेश गुप्ता (Suspended IPS Mukesh Gupta) को हाईकोर्ट से राहत मिली हुई है। अब एक सप्ताह के लिए हाईकोर्ट ने जमीन मामले में भी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। एक हफ्ते बाद इस मामले में दोबारा सुनवाई होगी जिसके बाद ही गिरफ्तारी पर फैसला लिया जायेगा।

आपको बता दें कि सुपेला थाना में मुकेश गुप्ता (Mukesh Gupta) के खिलाफ धारा 409, 420, 467, 471, 201 और 421 के तहत अपराध दर्ज है। आरोप है कि दुर्ग पुलिस अधीक्षक रहने के दौरान मुकेश गुप्ता ने गलत दस्तावेज के आधार पर साडा कर जमीन को मोतीलाल आवासीय योजना के तहत अपने नाम करा लिया था।

मुकेश गुप्ता ने कानूनी राहत के लिए बिलासपुर हाईकोर्ट (High Court Bilaspur) में अर्जी लगाई थी। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। मुकेश गुप्ता की स्टेनो रेखा नायर (Rekha Nair) के ठिकानों पर छापा मारने के बाद ईओडब्लू (EOW) ने कल बिल्डर राकेश पाण्डेय के आफिस में छापा मारकर काफी संख्या में दस्तावेज बरामद किया था। मिली जानकारी के अनुसार राकेश पांडे (Rakesh Pandey) ने एक बड़ी राशि रेखा नायर के खाते में ट्रांसफर किए हैं।

 

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