रायपुर। बहुचर्चित अंतागढ़ टेपकांड (Antangarh Tape Case) मामले में कोर्ट में अब 5 सितम्बर को सुनवाई होगी। जज के अवकाश पर रहने के कारण तारीख बढ़ा दी गई है। बुधवार को प्रथम अपर जिला न्यायाधीश लीना अग्रवाल की कोर्ट में सुनवाई होनी थी। एसआईटी ने अमित जोगी, अजीत जोगी, मन्तुराम पवार (Manturam Pawar) और डॉ पुनीत गुप्ता के वॉइस सेंपल के लिए कोर्ट में आवेदन लगाया है।

SIT ने जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) के अजीत जोगी, अमित जोगी, मंतूराम पवार और डॉ. पुनीत गुप्ता का वॉइस सैंपल लेने के लिए कोर्ट में आवेदन लगाया था। इस मामले में 26 अगस्त को सुनवाई हो चुकी है। बचाव पक्ष ने जवाब तैयार करने मोहलत मांगी थी। कोर्ट ने एक दिन का समय देते 28 अगस्त को सुनवाई की तारीख दी थी।

तय समय पर एसआईटी अधिकारी वकील के साथ कोर्ट पहुंच चुके थे, मंतूराम और पुनीत के वकील भी कोर्ट पहुंच गए थे लेकिन न्यायाधीश लीना अग्रवाल कोर्ट नही पहुंची। जिसके कारण सुनवाई की तारीख बढ़ाई गयी है।

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क्या है पूरा मामला

साल 2014 में अंतागढ़ (Antangarh) के तत्कालीन विधायक विक्रम उसेंडी ने लोकसभा का चुनाव जीतने के बाद इस्तीफा दे दिया था। वहां हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने पूर्व विधायक मंतू राम पवार को प्रत्याशी बनाया था। भाजपा से भोजराम नाग खड़े हुए थे। नाम वापसी के अंतिम दिन मंतूराम ने अपना नामांकन वापस ले लिया। जिसके बाद भाजपा को एक तरह का वाकओवर मिल गया। बाद में फिरोज सिद्दीकी नाम से एक व्यक्ति का फोन कॉल वायरल हुआ था। इस वॉइस कॉल में आरोप लगे थे कि तब कांग्रेस में रहे पूर्व सीएम अजीत जोगी के पुत्र अमित जोगी ने मंतू की नाम वापसी कराई। टेपकांड में कथित रूप से अमित जोगी और तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के दामाद पुनीत गुप्ता के बीच हुई बातचीत बताई गई थी।

वॉइस कॉल रिकॉर्डिंग के आधार पर एफआईआर दर्ज

अंतागढ़ टेपकांड मामले में किरणमई नायक (Kiranmai Nayak) की शिकायत पर पंडरी थाने में मंतूराम पवार, पूर्व मंत्री राजेश मूणत, जनता कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी, डॉ. पुनीत गुप्ता, पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। IPC 1860 की धारा 406, 420 171-ई, 171-एफ, 120-बी के तहत मामला दर्ज किया गया है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 9 और 13 के तहत भी मामला दर्ज है।

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