रायपुर। पूरे देश में 1 सितबंर से नया मोटर व्हीकल एक्ट (New motor vehicle Act) लागू हो चुका है। एक्ट के प्रावधानों में अब यातायात के नियम तोड़ने पर भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है। फिलहाल छत्तीसगढ़ सरकार (Chhattisgarh Government) ने इस पर अपना रुख तय नहीं किया है। वहीं ट्रांसपोर्ट मंत्री मोहम्मद अकबर (Transport Minister Mohammad Akbar) ने कहा है कि इस बारे में विधि विभाग से चर्चा करने के बाद ही राज्य सरकार अपना रुख तय करेगी। मोहम्मद अकबर (Mohammad Akbar) ने कहा है कि केंद्र सरकार ने नए मोटर एक्ट के तहत कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार का रुख विधि विभाग से चर्चा करके तय किया जाएगा।

ट्रांसपोर्ट मंत्री मोहम्मद अकबर (Transport Minister Mohammad Akbar) ने चर्चा के दौरान कहा कि इस कानून (New Motor Vehicle Act) के व्यावहारिक और कानूनी पहलू को परखा जाएगा। दोनों ही मामलों पर चर्चा की जाएगी। अकबर ने कहा कि इसमें बहुत सारी विसंगतियां हैं। इसमें कम्यूनिटी सर्विस के बारे में प्रावधान है। यह कानून विदेशों में है, इसके अलावा जुर्माने की राशि भी काफी बढ़ी दी गई है। उन्होंने कहा कि अगर नाबालिग वाहन चलाते पकड़ा गया तो उसके अभिभावक को सजा देने का प्रावधान है। इसके बाद उसे दोबारा लाइसेंस 25 साल के बाद मिलेगा। अकबर ने कहा कि कोई भी केंद्रीय कानून प्रकाशित होते ही पूरे देश में लागू हो जाता है। मगर राज्य सरकार इसे या तो पूरा करे या फिर ये कानून मंजुर नहीं है तो कोई रास्ता निकाले। रास्ता कानून के हिसाब से निकलता है।

इतना देना होगा जुर्माना

बिना हेलमेट- 1000
जेब्रा क्रॉसिंग- 1000
प्रेशर्र हॉर्न- 2000
ट्रिपल सवारी- 2000
मोडिफाइड वाहन- 5000
बिना लाइसेंस- 5000
बिना परमिट- 10,000
बिना पदूषण सर्टिफिकेट- 10,000
बिना सीट बेल्ट- 1000
खतरनाक ड्राइविंग- 10,000
डंकन ड्राइव- 10,000
नाबालिग के अपराध- 25 हजार जुर्माना व तीन साल की सजा
इमरजेंसी वाहन को साइड नहीं देने पर- 25,000

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