रायपुर। राज्य में होने वाले आगामी नगरीय निकाय चुनाव (Urban body elections) के तिथि की घोषणा को लेकर सबको बेसब्री से इंतजार है। हालांकि चुनाव की सुगबुगाहट ने दावेदारों की बेचैनी बढ़ा दी है। फ़िलहाल नगरीय निकायों के चुनाव के लिये निर्वाचक नामावली में नाम दर्ज कराने, प्रविष्टि में सुधार कराने और प्रविष्टि को हटाने के संबंध में 6 से 16 सितंबर तक नागरिकों से दावा-आपत्ति ली जाएगी। वहीं पंचायत के लिये 27 सितम्बर से 5 अक्टूबर के बीच दावा-आपत्ति प्राप्त किया जाएगा। इस अवधि में प्राधिकृत अधिकारी नियत स्थान पर मौजूद रहते हुए नागरिकों से दावे और आपत्तियां प्राप्त करेंगे।

राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर रामसिंह (State Election Commissioner Thakur Ram singh) ने बताया कि नगरीय निकायों में मतदान के लिए नगरीय निकायों के लिए प्रकाशित मतदाता सूची में मतदाता का नाम होना आवश्यक हैं।

नगरीय निकाय चुनाव: निर्वाचक नामावली के लिए जानें कब से कब तक कर सकेंगे दावा-आपत्ति
नगरीय निकाय चुनाव: निर्वाचक नामावली के लिए जानें कब से कब तक कर सकेंगे दावा-आपत्ति

उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे अपना नाम अपने वार्ड की मतदाता सूची में अवश्य जांच कर लें और किसी त्रुटि की स्थिति में उसमें सुधार का कार्य करा लें, जिससे वे नगरीय निकायों के चुनाव में अपने मताधिकार का उपयोग बिना किसी परेशानी के कर सके। उन्होंने कहा कि यदि कोई नागरिक यह पाता हैं कि निर्वाचक नामावली में उसका नाम दर्ज नहीं हैं या दूसरे वार्ड में दर्ज हैं तो वह अपना नाम ठीक स्थान पर दर्ज करा सकता है।

निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि नगरीय निकायों और पंचायतों की निर्वाचक नामावली लोकसभा और विधानसभा की निर्वाचक नामावली से भिन्न होती हैं। नगरीय निकाय एवं पंचायते विभिन्न वार्डों में विभक्त होती हैं, और लोकसभा, विधानसभा की निर्वाचक नामावलियों का डाटाबेस उपयोग करते हुए उसमें दर्ज सभी निर्वाचकों को नगरीय निकाय एवं ग्राम पंचायतों की निर्वाचक नामावली में उपयुक्त वार्ड में स्थानांतरित कर दिया जाता हैं।

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