रायपुर। राज्य सरकार (State government) ने 82 फीसदी आरक्षण का लाभ आज से लागू कर दिया है। राज्य सरकार (State government) ने इसे लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया। राजपत्र में प्रकाशन के साथ ही ये लाभ राज्य के अलग-अलग वर्गों को मिलने लगेगा। नये प्रावधान के मुताबिक आरक्षण में जो बढ़ोत्तरी राज्य सरकार ने की है, उसके लिए अध्यादेश लाकर राज्य में उसे लागू किया गया है।
इसके तहत राज्य में अनुसूचित जनजाति को 32 प्रतिशत, अनुसूचित जाति को 13 प्रतिशत और ओबीसी को 27 और 10 प्रतिशत गरीब सवर्णों को आरक्षण का लाभ दिया जायेगा। राजपत्र में प्रकाशन के छह महीने के भीतर इस प्रावधान को प्रदेश सरकार को अध्यादेश को विधानसभा में लाना होगा। विधानसभा में पारित होने के छह महीने पहले तक ये नियम प्रदेश में प्रभावशील रहेगा।
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