नई दिल्ली। महाराष्ट्र मामले में राज्यपाल के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर आज सुबह

10.30 बजे तीन जजों की खंडपीठ अपना फैसला सुनाया।

 

कोर्ट के आदेश में प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करने की बात कही है साथ विधानसभा की पूरी प्रक्रिया

की लाइव प्रसारण का आदेश दिया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि बहुमत के लिए गुप्त

मतदान नहीं होगा।

 

कोर्ट ने अपने अतंरिम आदेश में साफ किया है कि बुधवार को राज्यपाल प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करें

और विधायकों के शपथ ग्रहण शाम 5 बजे तक करा लिया जाए इसके तुरंत फ्लोर टेस्ट कराए जाने

की बात कही है।

 

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