धमाकों में 71 लोगों की मौत हुई थी 13 मई 2008 को जयपुर में 8 जगह धमाके हुए थे

जयपुर। यहां की विशेष अदालत ने बुधवार को जयपुर सीरियल ब्लास्ट मामले में 4 आतंकियों को दोषी

करार दिया। एक आरोपी शहबाज हुसैन को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। मई 2008 को

परकोटे में 8 जगहों पर सिलसिलेवार बम धमाके हुए थे। इनमें 71 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि

185 जख्मी हुए थे।

 

कोर्ट ने मोहम्मद सैफ, सैफुर्रहमान, सरवर आजमी और मोहम्मद सलमान को हत्या, राजद्रोह और विस्फोटक

अधिनियम के तहत दोषी पाया। शुक्रवार को कोर्ट इनकी सजा पर फैसला सुना सकता है। मामले कुल 13 लोगों

को पुलिस ने आरोपी बनाया था। 3 आरोपी अब तक फरार हैं और 3 हैदराबाद व दिल्ली की जेल में बंद हैं।

बाकी बचे दो गुनहगार दिल्ली में बाटला हाउस मुठभेड़ में मारे जा चुके हैं।

पीडि़त परिवारों की गुहार, हमारी आंखों के सामने दरिंदों को फंदे पर लटकाएं

पीडि़त परिजन ने चारों दोषियों को आंखों के सामने फांसी पर लटकाने की गुहार लगाई है। दोषियों ने शहर

में बम धमाके करने के लिए जिन जगहों व दुकानदारों से साइकिलें खरीदी थीं, उन दुकानदारों ने उनकी

पहचान की थी।

 

13 मई 2008 की शाम परकोटा इलाके में 12 से 15 मिनट के अंतराल में चांदपोल गेट, बड़ी चौपड़, छोटी चौपड़,

त्रिपोलिया बाजार, जौहरी बाजार और सांगानेरी गेट पर बम धमाके हुए थे। पहला ब्लास्ट खंदा माणकचौक,

हवामहल के सामने शाम 7.20 बजे हुआ था, फिर एक के बाद एक 8 धमाके हुए। बम ब्लास्ट केस में 8 केस

दर्ज किए थे। अभियोजन की ओर से मामले में 1293 गवाहों के बयान कराए थे।

 

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